ट्रंप की नई टैरिफ नीति के खिलाफ 25 राज्य लामबंद, यूएस कोर्ट में दर्ज कराया मुकदमा

अमेरिका में राष्ट्रपति Donald Trump की नई टैरिफ नीति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी शासित 25 राज्यों ने एकजुट होकर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में मुकदमा दायर किया है। इन राज्यों का कहना है कि प्रशासन अवैध रूप से परिवारों और व्यवसायों पर अतिरिक्त कर का बोझ डाल रहा है।
टैरिफ को लेकर बढ़ी कानूनी चुनौती
न्यूज़ वेबसाइट Politico की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों का आरोप है कि ये नए टैरिफ फरवरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए आयात करों को बदलने का एक तरीका हैं। ट्रंप प्रशासन ने पहले 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का हवाला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे टैरिफ के लिए अधिकृत नहीं माना था। अब प्रशासन 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके तहत 10 फीसदी से 12.5 फीसदी तक का नया टैरिफ लगाया गया है।
सरकार का तर्क और राज्यों की आपत्ति
व्हाइट हाउस के प्रवक्ता Kush Desai ने सफाई देते हुए कहा कि अमेरिका अपने वैध अधिकारों का उपयोग कर रहा है और जबरन श्रम से जुड़े सामानों पर रोक लगाना जरूरी है। वहीं, कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल Rob Bonta ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप आम लोगों के जीवनयापन का खर्च बढ़ाने पर तुले हैं। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल Letitia James के अनुसार, यह आर्थिक नीति विफल और गैरकानूनी है, जिसका खामियाजा अमेरिकी नागरिकों को उठाना पड़ रहा है।