Abu Dhabi और Dubai में लिफ्ट के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, मेंटेनेंस न कराने पर 10 लाख तक का लग सकता है जुर्माना

Sushma Kumari4 August 20262 min read76 viewsUAE
Abu Dhabi और Dubai में लिफ्ट के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, मेंटेनेंस न कराने पर 10 लाख तक का लग सकता है जुर्माना

Abu Dhabi और पूरे UAE में रहने वाले निवासियों और बिल्डिंग मालिकों के लिए एक बेहद जरूरी खबर सामने आई है। प्रशासन ने अब लिफ्ट या वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की सुरक्षा को लेकर नियम बहुत सख्त कर दिए हैं। अगर आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट की समय पर जांच और मेंटेनेंस नहीं होता है, तो मालिकों को भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। सरकार का यह कदम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, ताकि लिफ्ट खराब होने से होने वाले हादसों को रोका जा सके।

नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी

Abu Dhabi Municipality (ADM) के Regulation 17 के तहत, 15 जुलाई 2026 से सभी बिल्डिंगों में लिफ्ट की नियमित जांच अनिवार्य कर दी गई है। बिना वैध सर्टिफिकेशन के लिफ्ट का इस्तेमाल करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। अगर कोई भी बिल्डिंग मालिक इन सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करता है, तो उन पर AED 500,000 तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही, मालिकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे किसी प्रमाणित सर्विस प्रोवाइडर के साथ सालाना मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जरूर रखें और सभी रिकॉर्ड्स को जांच के लिए संभाल कर रखें।

Dubai और Abu Dhabi की सख्त पहल

यह पहल केवल एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा UAE इस दिशा में तेजी से कदम उठा रहा है। Department of Municipalities and Transport (DMT) और Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) जैसे सरकारी संस्थान सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, Dubai में 3 अगस्त 2026 से लागू हुए Law No. 3 of 2026 के अनुसार, लिफ्ट मेंटेनेंस अब कानूनी रूप से अनिवार्य है। इस कानून के तहत जुर्माना AED 100 से शुरू होकर AED 1 मिलियन तक हो सकता है, और अगर गलती बार-बार दोहराई जाती है, तो जुर्माने की राशि को दोगुना भी किया जा सकता है।

हादसों से बचने के लिए प्रशासन सख्त

सरकार ने यह फैसला मनमाने ढंग से नहीं बल्कि बढ़ते हादसों को देखकर लिया है। मई 2026 में Abu Dhabi की एक अदालत ने एक मामले की सुनवाई की थी, जिसमें एक कंपनी को मेंटेनेंस में लापरवाही बरतने के लिए AED 30,000 का हर्जाना भरने का आदेश दिया गया था। उस मामले में लिफ्ट खराब होने के कारण एक व्यक्ति स्थायी रूप से विकलांग हो गया था। इसी तरह की घटनाओं को देखते हुए अब प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बिल्डिंग में रहने वाले किराएदार या मालिक अब खुद भी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी लिफ्ट का मेंटेनेंस रिकॉर्ड अपडेट है या नहीं, ताकि वे किसी भी अनहोनी और कानूनी झमेले से दूर रह सकें।

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