Abu Dhabi: पानी की टंकी की सफाई पर कड़े नियम लागू, समय पर काम न करने पर भरना होगा भारी जुर्माना

अगर आप अबू धाबी में रहते हैं तो अपने घर या बिल्डिंग की पानी की टंकी की सफाई को लेकर सावधान हो जाएं। Department of Energy (DoE) ने पानी की गुणवत्ता को लेकर नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिए हैं। इन नियमों के तहत अब पानी की टंकियों की सफाई और टेस्टिंग के लिए सख्त दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
टंकी सफाई का नियम और जिम्मेदारी
आमतौर पर पानी की टंकियों को हर छह महीने में एक बार साफ और कीटाणुमुक्त (disinfect) करना जरूरी है। हालांकि, स्कूल, अस्पताल, होटल और फूड सर्विस जैसे उच्च जोखिम वाले स्थानों के लिए सफाई का काम हर तीन से चार महीने या तिमाही आधार पर करना होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मकान मालिक या मैनेजर को केवल लाइसेंस प्राप्त ठेकेदारों से ही सफाई करानी होगी। खुद से या किसी अनाधिकृत व्यक्ति से टंकी की सफाई करवाना नियमों के खिलाफ है।
नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी
इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी DoE द्वारा जारी Code of Practice के तहत की जाती है। सफाई के बाद लैब तकनीशियनों द्वारा पानी का सैंपल लेना और तापमान की जांच करना अनिवार्य है, जिसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। नियमों का पालन न करने पर सरकार की ओर से हजारों दिरहम तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिकृत जानकारी के लिए आप DoE की आधिकारिक वेबसाइट और DMT के दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं।