DIFC ने बदले कंपनी नियम, अब बिजनेस करना हुआ और भी आसान, प्रवासियों को मिलेगा फायदा.

दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC) ने अपनी Prescribed Company (PC) नियमावली में बड़े बदलाव किए हैं। 3 अगस्त 2026 को जारी इन अपडेट्स का मकसद कंपनियों के लिए स्ट्रक्चरिंग और होल्डिंग को और सरल बनाना है। इस बदलाव से अब कोई भी व्यक्ति या कंपनी आसानी से अपना कामकाज शुरू कर सकती है।
नए नियमों से क्या बदला
पुराने नियमों में जो कठिन शर्तें थीं, उन्हें अब हटा दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति या संस्था DIFC में अपनी कंपनी बना सकती है। इसके लिए उन्हें केवल एक DIFC-licensed Corporate Services Provider (CSP) को काम पर रखना होगा, जो सारा प्रशासनिक और कानूनी काम संभालेगा।
DIFC अथॉरिटी के Chief Legal Officer Jacques Visser ने बताया कि यह बदलाव एक लचीला और बिजनेस के अनुकूल माहौल बनाने के लिए किया गया है। नए नियमों में CSP की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है, जिसमें रिकॉर्ड रखना और सरकारी नियमों का पालन करना शामिल है।
हालांकि, इन कंपनियों को अभी भी कुछ शर्तों का पालन करना होगा। ये कंपनियां केवल पैसिव होल्डिंग का काम कर सकती हैं और इनमें कर्मचारियों को काम पर रखने की अनुमति नहीं होगी। यह बदलाव खासतौर पर उन परिवारों और निवेशकों के लिए फायदेमंद है जो कम लागत में अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हैं। अधिक जानकारी के लिए DIFC की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।