Dubai में हटने वाली है मशहूर Toyota Building, 95 प्रतिशत लोगों ने खाली किया घर.

दुबई की मशहूर और ऐतिहासिक Toyota Building को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। शहर की मुख्य सड़क Sheikh Zayed Road पर बनी यह पुरानी इमारत साल 2027 में पूरी तरह से गिरा दी जाएगी। इस इमारत का असली नाम Nasser Rashid Lootah Building है जो 15 मंजिला है और साल 1974 में बनकर तैयार हुई थी। पिछले पांच दशकों से यह इमारत दुबई की शान और पहचान का एक बड़ा हिस्सा रही है। लेकिन अब इस आइकॉनिक इमारत को तोड़े जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और इसके साथ ही यहां रहने वाले लोगों ने भी तेजी से मकान खाली करना शुरू कर दिया है।
इमारत खाली होने की असली वजह
इमारत के मालिक Nasser Rashid Lootah Group (एनआरएल ग्रुप) की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि इस बिल्डिंग में रहने वाले लगभग 95 प्रतिशत लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। अब इस बड़ी इमारत में सिर्फ चार अपार्टमेंट ही ऐसे हैं जहां लोग रह रहे हैं। शुरुआत में यह खबर आई थी कि करीब 70 प्रतिशत लोगों ने ही फ्लैट छोड़े हैं, लेकिन धीरे-धीरे यह आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया। इमारत के मैनेजमेंट ने साफ किया है कि उन्होंने किसी भी किराएदार को घर खाली करने का कोई नोटिस नहीं भेजा था।
किराएदारों के अचानक घर छोड़ने की मुख्य वजह बिजली और पानी की सेवाओं में आई रुकावट थी। अधिकारियों द्वारा बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए जाने के कारण लोगों का यहां रहना बहुत मुश्किल हो गया था। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि फ्लैट्स के अंदर नियमों के खिलाफ जाकर अवैध तरीके से कमरे और पार्टीशन बनाए गए थे। इन अवैध पार्टीशंस की वजह से कमरों में बहुत ज्यादा भीड़भाड़ हो गई थी और कुछ छोटे फ्लैट्स में तो एक साथ 15 लोग तक रह रहे थे जो नियमों के पूरी तरह खिलाफ था।
प्रशासन की कार्रवाई और नियम
दुबई नगरपालिका यानी Dubai Municipality इन अवैध पार्टीशंस से जुड़े उल्लंघनों की जांच कर रही है। इसके अलावा Dubai Electricity and Water Authority यानी डीवा (DEWA) ने तय नियमों के तहत बिजली और पानी के कनेक्शन काटने का काम किया है। एनआरएल ग्रुप का कहना है कि उन्हें फ्लैट्स के अंदर चल रहे इन अवैध कामों की कोई जानकारी नहीं थी। नगरपालिका के नियमों के मुताबिक कोई भी मकान मालिक बिना आधिकारिक अनुमति के किराएदार के कब्जे वाले फ्लैट के अंदर जाकर जांच नहीं कर सकता है।
वे सभी किराएदार जिनके पास वैध रेंटल कॉन्ट्रैक्ट यानी किराया अनुबंध मौजूद है, वे लोग दिसंबर 2026 तक इस इमारत में रह सकते हैं। हालांकि इसके लिए यह शर्त रखी गई है कि उन्हें दुबई नगरपालिका और डीवा के साथ अंदरूनी नियमों के उल्लंघन से जुड़े सभी तरह के जुर्माने पहले चुकाने होंगे।
आगे की योजना और डिमोलिशन के नियम
इस पूरी जगह को गिराने का काम बहुत कड़े नियमों के तहत किया जाएगा। इसके लिए Dubai Municipality और सिविल डिफेंस से सभी जरूरी परमिट लेना अनिवार्य है। दुबई के रेंटल लॉ के Article 25 के नियम के मुताबिक जब भी कोई मकान मालिक किसी इमारत को गिराने के मकसद से किराएदारों को बाहर निकालता है, तो उसे एक नोटरी पब्लिक या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए कम से कम 12 महीने पहले का नोटिस देना होता है। हालांकि डिमोलिशन की यह पूरी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन मैनेजमेंट ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि इस पुरानी इमारत को गिराने के बाद खाली हुई इस जमीन का भविष्य में क्या इस्तेमाल किया जाएगा।