Dubai का नया नियम: शेयर हाउसिंग के लिए अब लेना होगा परमिट, 26 अगस्त से होगा लागू

दुबई में रहने वाले प्रवासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दुबई के शासक Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ने शेयर हाउसिंग यानी साझा मकानों के लिए एक नया कानून, Law No. (4) of 2026 जारी किया है। यह कानून आधिकारिक रूप से 26 अगस्त 2026 से पूरे दुबई में लागू हो जाएगा। इस कानून का मुख्य मकसद शहर में रहने की व्यवस्था को बेहतर बनाना और भीड़भाड़ को नियंत्रित करना है।
नियम और जरूरी जानकारी
इस नए कानून के तहत अब कोई भी अपनी मर्जी से घर को शेयर करके नहीं दे सकेगा। अब सभी संपत्तियों को, जो शेयर हाउसिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, Dubai Municipality से परमिट लेना अनिवार्य होगा। यह नियम मकान मालिकों और लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं पर लागू होता है। इस कदम का उद्देश्य समुदायों की सेहत, सुरक्षा और वहां की शांति को बनाए रखना है। अब अनौपचारिक हाउसिंग और मकानों में जरूरत से ज्यादा लोगों का रहना कानूनन जुर्म माना जाएगा।
जुर्माने का प्रावधान
कानून के तहत, किरायेदारों को यह अधिकार नहीं है कि वे बिना परमिट के किसी दूसरे व्यक्ति को कमरा या बेड स्पेस सबलेट करें। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि AED 500 से लेकर AED 500,000 तक हो सकती है। अगर कोई बार-बार नियमों को तोड़ता है, तो यह जुर्माना बढ़कर AED 1 million तक हो सकता है। Dubai Municipality ही अब यह तय करेगी कि किस घर में कितने लोग रह सकते हैं, कमरों का आकार क्या होना चाहिए और सुविधाएं कैसी होनी चाहिए।
किराए का नियम और रेंटल इंडेक्स
किराएदारों के मन में यह सवाल हो सकता है कि क्या इससे किराए पर असर पड़ेगा। इसके लिए Dubai Land Department (DLD) और Real Estate Regulatory Agency (RERA) पहले की तरह ही Dubai Rental Index को संभालेंगे। यह इंडेक्स ही यह तय करता है कि मकान मालिक किराए में कितनी बढ़ोतरी कर सकते हैं। नियमों के मुताबिक, रेंट में बढ़ोतरी 0% से 20% के बीच ही हो सकती है, जो बाजार के औसत रेट पर निर्भर करती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि दुबई का रियल एस्टेट बाजार स्थिर रहे और किसी के साथ भी गलत न हो। सभी जानकारी के लिए आप आधिकारिक सरकारी स्रोतों पर नजर रख सकते हैं।