Indian Customs New Rules: भारत ने बदले सोने के आयात और कस्टम नियम, यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नया फरमान जारी.

भारतीय सरकार ने यात्रियों के लिए सोने के आयात और बैगेज नियमों में बड़ा बदलाव किया है जिससे विदेश से भारत लौटने वाले लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। Customs Baggage (Declaration and Processing) Regulations, 2026 नए नियमों को 2 फरवरी 2026 से लागू कर दिया गया है, जो पुराने 2016 के नियमों की जगह लेंगे। इन नए बदलावों का मुख्य उद्देश्य हवाई अड्डों पर यात्रियों को होने वाली परेशानियों को कम करना और प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। गल्फ देशों और अन्य देशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को अब इन नए नियमों की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े।
सोने के गहनों पर ड्यूटी फ्री लिमिट और नए नियम
नए नियमों के तहत विदेश में एक साल से अधिक समय से रहने वाली महिला यात्रियों को अधिकतम 40 ग्राम सोने के गहने, जिनकी कीमत 1,00,000 रुपये तक हो, बिना किसी ड्यूटी के लाने की अनुमति दी गई है। वहीं पुरुष यात्रियों के लिए यह सीमा 20 ग्राम सोने के गहने तय की गई है, जिसकी अधिकतम कीमत 50,000 रुपये तक हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह छूट केवल सोने के गहनों पर ही लागू होती है और इसमें सोने के बिस्किट यानी गोल्ड बार या सिक्के शामिल नहीं हैं। इसके अलावा हवाई या समुद्री मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए सामान्य बैगेज छूट की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है।
सोना और चांदी आयात शुल्क में बढ़ोतरी
सरकार ने 13 मई 2026 को सोने और चांदी के आयात शुल्क में बड़ी बढ़ोतरी की, जिसके तहत टैरिफ को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। सोने के बिस्किट या तोला बार पर अब 12.5 प्रतिशत शुल्क लगता है, जबकि मोतियों या पत्थरों से जड़े गहनों पर 12.5 प्रतिशत शुल्क के साथ 1.25 प्रतिशत का अतिरिक्त सरचार्ज भी वसूला जाता है। यदि कोई यात्री तय सीमा से अधिक सोना लेकर आता है, तो उसे विदेशी मुद्रा में अतिरिक्त शुल्क देना होता है, जो 20 से 50 ग्राम के लिए 3 प्रतिशत, 50 से 100 ग्राम के लिए 6 प्रतिशत और 100 ग्राम से अधिक मात्रा पर 10 प्रतिशत तय किया गया है।
| Gold Quantity | Additional Duty Rate |
|---|---|
| 20 - 50 grams | 3% |
| 50 - 100 grams | 6% |
| Above 100 grams | 10% |
छह महीने से अधिक समय तक विदेश में रहने वाले लोग सभी लागू शुल्क चुकाकर अधिकतम 1 किलोग्राम सोना भारत ला सकते हैं। हालांकि, यात्री बैगेज नियमों के तहत व्यावसायिक इस्तेमाल या रीसेल के लिए भारी मात्रा में गहनों का कमर्शियल आयात करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में जानकारी दी कि 13 मई से 2 अगस्त 2026 के बीच सोना, चांदी और तांबा या प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटी कलेक्शन 10,463 करोड़ रुपये से अधिक रहा। इसी तरह 13 मई से 30 जून 2026 के बीच अधिकारियों ने 161 किलोग्राम तस्करी का सोना जब्त किया और 116 लोगों को गिरफ्तार किया।
कड़ी सजा और वाणिज्य मंत्रालय के निर्देश
जो यात्री सोने की सही घोषणा नहीं करते या बिना डिक्लेरेशन के तय सीमा से अधिक सोना लाते हैं, उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में सोने की जब्ती, भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT ने एडवांस Authorization स्कीम के तहत आभूषण निर्यातकों के लिए सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय की है। इस बारे में अधिक और सटीक जानकारी के लिए यात्री Newsonair Official Source पर जाकर पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। यात्रा करने से पहले भारतीय कस्टम की आधिकारिक वेबसाइट की जांच करना बेहद जरूरी है क्योंकि सोने के दाम, टैक्स रेट और बैगेज के नियमों में समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं।