Indian Railways का बड़ा फैसला: स्टेशन छूटने पर नहीं मिलेगी फ्री वापसी, जान लें नियम ताकि न हो सफर में परेशानी

Aanya8 August 20262 min read90 viewsIndia
Indian Railways का बड़ा फैसला: स्टेशन छूटने पर नहीं मिलेगी फ्री वापसी, जान लें नियम ताकि न हो सफर में परेशानी

अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं और आपकी आंख लग जाने या किसी अन्य वजह से अपना स्टेशन छूट जाता है, तो अब भारतीय रेलवे ने इसे लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। रेलवे ने साफ तौर पर कहा है कि अपना डेस्टिनेशन स्टेशन मिस करने पर यात्रियों को वापसी की यात्रा मुफ्त में नहीं मिलेगी। इस संबंध में Indian Railways ने 5 अगस्त 2026 को अपने आधिकारिक फेसबुक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है, ताकि यात्रियों में इस नियम को लेकर कोई उलझन न रहे।

रेलवे की 'Destination Alert' सर्विस का ले सकते हैं सहारा

अक्सर ट्रेन में गहरी नींद में होने के कारण यात्री अपना स्टेशन नहीं देख पाते और आगे निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए रेलवे की ओर से एक खास सुविधा दी जाती है जिसे 'Destination Alert' सर्विस कहा जाता है। इसके तहत मामूली फीस देकर यात्री अपने मोबाइल पर अलर्ट पा सकते हैं। यह सेवा स्टेशन आने से लगभग 20 मिनट पहले यात्री को अलर्ट भेजती है। इस सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए यात्री रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं या फिर 139 पर 'ALERT' लिखकर एसएमएस भेज सकते हैं। यह नियम खासतौर पर चलती ट्रेन में स्टेशन छूटने वालों के लिए है, जिसका असर शुरुआती बोर्डिंग नियमों पर नहीं पड़ता है।

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बोर्डिंग स्टेशन छूटने पर क्या है नियम

अगर कोई यात्री अपने तय बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन में नहीं चढ़ पाता है, तो उसके लिए 'Two-Stop Rule' काम करता है। इस नियम के मुताबिक, अगर आपके पास कन्फर्म टिकट है तो TTE (Travelling Ticket Examiner) आपकी सीट को कम से कम एक घंटे तक या फिर ट्रेन के अगले दो स्टेशनों को पार करने तक किसी और को अलॉट नहीं कर सकता। जो भी स्थिति पहले पूरी होगी, उसी के हिसाब से यह समय तय होता है।

बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा

रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw द्वारा 1 अप्रैल 2026 को लागू की गई एक नई पॉलिसी के तहत यात्रियों को अपने बोर्डिंग स्टेशन को बदलने का विकल्प मिलता है। अब यात्री ट्रेन के अपने शुरुआती स्टेशन से रवाना होने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। हालांकि, यदि कोई यात्री कन्फर्म टिकट होने के बावजूद तय स्टेशन से नहीं चढ़ता है और रेलवे को इसकी सूचना नहीं देता है, तो निर्धारित समय बीतने के बाद TTE उसे 'Not Turned Up' (NTU) मार्क कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपकी बर्थ दूसरे वेटिंग वाले यात्रियों को अलॉट कर दी जाएगी। इसलिए, यात्रा के दौरान नियमों का ध्यान रखना हर यात्री के लिए जरूरी है ताकि सफर के बीच में कोई असुविधा न हो।

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