Kolkata Airport पर बड़ी कार्रवाई, बैंकॉक से लाए जा रहे 160 किलो अवैध पौधे और बीज जब्त

कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अधिकारियों ने बैंकॉक से आ रही उड़ान संख्या बी3-701 से आए दो भारतीय यात्रियों के पास से लगभग 160 किलोग्राम जीवित पौधे और बीज बरामद किए हैं। इस जब्ती की कीमत बाजार में कई करोड़ रुपये आंकी जा रही है, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत जब्त किया गया है। यह कार्रवाई प्लांट क्वारंटीन आर्डर 2003 और साइट्स कन्वेंशन के नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद की गई है।
दस्तावेजों की कमी के कारण सामान वापस भेजने की तैयारी
जब एक प्लांट क्वारंटीन अधिकारी ने इस सामान की जांच की, तो पता चला कि इनमें से कई पौधे ऐसे थे जिन्हें थाईलैंड से लाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। कुछ अन्य पादप सामग्री ऐसी थी जिसके लिए अनिवार्य पोस्ट-एंट्री क्वारंटीन सुविधा और वैध आयात परमिट की आवश्यकता होती है। दोनों यात्री अधिकारियों के सामने कोई भी जरूरी दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रहे। दस्तावेजों के अभाव में अब इस पूरी खेप को वापस बैंकॉक डिपोर्ट यानी वापस भेजने की तैयारी की जा रही है।
आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी और जीएसटी चोरी का खुलासा
हवाई अड्डे पर शुरुआती कार्रवाई के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया। अधिकारियों ने एक यात्री के घर और व्यावसायिक ठिकानों पर भी छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चला कि आरोपी बिना जीएसटी बिल के अवैध नकद बिक्री का कारोबार चला रहे थे। इस मामले में आगे की जांच अभी जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि थाईलैंड में इन प्रतिबंधित सामग्रियों का असली स्रोत कौन था और भारत में इन्हें किसे बेचा जाने वाला था।
सरकारी नियम और कानूनी प्रावधान
पौधों और जैविक सामग्री के आयात को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज (DPPQS) के अनुसार इस प्रकार के आयात को विनाशकारी कीट और जीव अधिनियम, 1914 के तहत सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य खतरनाक कीटों और रोगाणुओं को देश में आने से रोकना है, जो स्थानीय जैव विविधता और कृषि को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट DPPQS Plant Quarantine पर देखी जा सकती है।
नियमों के मुताबिक यात्री व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए 2 किलोग्राम से कम पौधे की सामग्री बिना किसी विशेष परमिट के ला सकते हैं। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति व्यावसायिक उद्देश्य के लिए या निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में पौधे लाता है, तो उसे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट और क्वारंटीन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होता है। इस बारे में अधिक जानकारी DPPQS About Department पर उपलब्ध है। कस्टम अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी कानूनी कार्रवाई और सामान की जब्ती से बचने के लिए यात्रियों को विदेश से लाई जाने वाली सभी पादप सामग्रियों की जानकारी अधिकारियों को पहले ही देनी चाहिए। इस संबंध में विभाग के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देश DPPQS Meet The Minister पर देखे जा सकते हैं।