Kuwait Municipality का सख्त एक्शन, Hawally में विज्ञापन नियमों के उल्लंघन पर 37 दुकानों पर हुई कार्रवाई.

कुवैत म्युनिसिपैलिटी ने Hawally Governorate में विज्ञापन नियमों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। 3 अगस्त 2026 को अधिकारियों ने 60 कमर्शियल दुकानों की जांच की, जिसमें से 37 दुकानों पर उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं। इन दुकानों पर बिना लाइसेंस वाले, पुराने या खराब स्थिति में विज्ञापन लगाने जैसे आरोप लगे हैं।
नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना
अधिकारियों ने साफ़ कर दिया है कि अब विज्ञापन और कीमतों से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नए नियमों के तहत, अनधिकृत विज्ञापनों पर 5,000 कुवैती दीनार तक का जुर्माना लग सकता है, जबकि इवेंट से जुड़े विज्ञापनों के लिए 500 दीनार तक का दंड तय किया गया है। इसके अलावा, रिहायशी घरों के सामने डिजिटल विज्ञापन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।
प्रवासियों और दुकानदारों के लिए अहम जानकारी
कुवैत सरकार ने 2 अगस्त 2026 को Decree-Law No. 78 of 2026 लागू किया है, जो कमर्शियल धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया गया है। बिना उचित लाइसेंस के बिजनेस करना या काम के दायरे से बाहर जाकर काम करना अब महंगा पड़ेगा। इस कानून के तहत 1 से 3 साल तक की जेल और 10,000 से 100,000 दीनार तक का जुर्माना हो सकता है।
Hawally म्युनिसिपैलिटी के Mohammad Al-Subaie ने पुष्टि की है कि ये जांच लगातार जारी रहेगी। वहीं म्युनिसिपैलिटी की डायरेक्टर जनरल Eng. Manal Al-Asfour ने स्पष्ट किया कि बिलबोर्ड की चमक (lighting) के लिए भी Ministry of Interior के नियमों का पालन करना होगा ताकि सड़क पर रोशनी के कारण लोगों को परेशानी न हो। सभी दुकान मालिकों को अपनी कागजी कार्रवाई पूरी रखने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी कानूनी मुश्किल से बचा जा सके।