Kuwait New Rules: कुवैत में सोने और रियल एस्टेट कारोबारियों पर सख्त शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए कड़े नियम लागू

Praggya Singh sabal12 August 20262 min read82 viewsKuwait
Kuwait New Rules: कुवैत में सोने और रियल एस्टेट कारोबारियों पर सख्त शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए कड़े नियम लागू

कुवैत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और वित्तीय अपराधों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कुवैत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ज्वेलरी और रियल एस्टेट सेक्टर पर निगरानी को बेहद कड़ा कर दिया है। सरकार की इस सख्ती का असर उन सभी कारोबारियों पर पड़ रहा है जो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए प्रशासन अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है।

कड़े जुर्माने और नियमों का दायरा

हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 141,500 दीनार का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई साल 2026 की दूसरी तिमाही के दौरान की गई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य देश में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को पूरी तरह से रोकना है। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी मंत्रालय का एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विभाग कर रहा है। जानकारी के मुताबिक, इस साल फरवरी में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा कुछ कमियां उजागर किए जाने के बाद कुवैत को ग्रे लिस्ट में रखा गया था, जिसके बाद से देश में नियमों को और अधिक सख्त बना दिया गया है।

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नए दिशा-निर्देश और चेतावनी संकेत

स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने मार्च 2026 में मिनिस्टीरियल डिसीजन नंबर 25 लागू किया था। इसके तहत वित्तीय अपराधों के लिए जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 500,000 दीनार तक कर दिया गया है। इसके अलावा, जुलाई 2026 में ज्वेलरी कारोबारियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिनमें संदिग्ध लेन-देन की पहचान करने के लिए 17 चेतावनी संकेत बताए गए हैं। इसके साथ ही जून 2026 के नए नियमों के तहत ट्रेडर्स के बीच होने वाले सभी सोने और कीमती धातुओं के लेन-देन के लिए फॉर्मल इनवॉइस यानी पक्का बिल होना अनिवार्य कर दिया गया है।

आम जनता और खरीदारों के लिए जरूरी बातें

यदि कोई भी व्यक्ति या व्यापारी 3,000 दीनार से अधिक का लेन-देन करता है, तो उसे खरीदार और विक्रेता दोनों के नाम के साथ-साथ सिविल आईडी या पासपोर्ट की कॉपी देना जरूरी होगा। इससे पहले नवंबर 2025 में लागू हुए मिनिस्टीरियल रिजोल्यूशन नंबर 182 के तहत सोना, कीमती पत्थर और कीमती धातुओं के लिए नकद भुगतान यानी कैश पेमेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, केवल साल 2025 में ही ज्वेलरी और रियल एस्टेट सेक्टर में नियमों के उल्लंघन के 930 मामले दर्ज किए गए थे। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। मंत्रालय की कार्यवाहक अंडरसेक्रेटरी मारवा अल-जैदान ने स्पष्ट किया कि देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए निगरानी प्रणालियों को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है।

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