नेपाल में ई-कॉमर्स कारोबारियों के लिए नया नियम लागू, बिना रजिस्ट्रेशन व्यापार किया तो होगी सख्त कार्रवाई.

नेपाल में ऑनलाइन सामान और सेवाएं बेचने वाले कारोबारियों के लिए सरकार ने एक बड़ा और सख्त नियम लागू कर दिया है जिसके तहत अब सभी ई-कॉमर्स व्यवसायियों को अपना बिजनेस रजिस्टर कराना अनिवार्य कर दिया गया है। नेपाल के उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जो भी व्यापारी बिना पंजीकरण के अपना काम चलाएंगे, उनके खिलाफ विभाग द्वारा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नया निर्देश उन सभी लोगों पर लागू होता है जो इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके बाजार में अपनी चीजें बेच रहे हैं। सरकार के इस कदम से ऑनलाइन मार्केट में चल रही गड़बड़ियों पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है ताकि ग्राहकों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी न हो सके।
ई-कॉमर्स अधिनियम और निर्देशिका हुई लागू
मंत्रालय की इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, विज्ञान तथा सूचना प्रौद्योगिकी शाखा ने जानकारी दी है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार (ई-कॉमर्स) अधिनियम और ई-कॉमर्स निर्देशिका अब पूरी तरह से लागू कर दिए गए हैं। इस नए कानून के दायरे में वे सभी लोग आते हैं जो वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट या सोशल मीडिया के मार्केटप्लेस के जरिए सामान और सेवाओं का कारोबार कर रहे हैं। सरकार का यह नियम हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी कमाई का जरिया चला रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सभी कारोबारियों को अपनी कानूनी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी करनी होंगी ताकि उन्हें आगे चलकर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
पंजीकरण कराना हुआ अनिवार्य
नए नियमों के मुताबिक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बिजनेस शुरू करने से पहले कारोबारियों को अपना इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म स्थापित करना होगा और संबंधित विभाग के पोर्टल पर जाकर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों में डिजिटल माध्यमों और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का गलत इस्तेमाल करके उपभोक्ताओं को भ्रमित करने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। कई जगहों से लोगों के साथ ठगी होने और घटिया किस्म की वस्तुएं तथा सेवाएं बेचने के मामले भी सामने आए थे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह सख्त फैसला लिया है ताकि आम जनता को ठगा न जा सके और बाजार में पारदर्शिता बनी रहे।
बिना रजिस्ट्रेशन वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
सरकार ने अपनी चेतावनी में स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई भी व्यवसायी बिना रजिस्ट्रेशन के या फिर किसी गैरकानूनी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए व्यापार करता पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। ऐसे लोगों पर इलेक्ट्रॉनिक व्यापार अधिनियम-2081 और देश के अन्य प्रचलित कानूनों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकानदारों और ऑनलाइन सेलर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए ही अपना कारोबार आगे बढ़ाएं। इस पूरी जानकारी के बारे में अधिक विस्तार से पढ़ने के लिए आप हिन्दुस्थान समाचार की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।