नेपाल में तिब्बती शरणार्थियों के नाम पर फर्जीवाड़ा, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव गिरफ्तार.

नेपाल के विदेश मंत्रालय में तैनात संयुक्त सचिव पुष्पराज भट्टराई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी नेपाल पुलिस के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो (सीआईबी) द्वारा सोमवार, 3 अगस्त 2026 को सिंहदरबार स्थित उनके दफ्तर से की गई। उन पर तिब्बती नागरिकों के नाम पर गैर-कानूनी तरीके से यात्रा दस्तावेज यानी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी करने के गंभीर आरोप लगे हैं।
क्या है पूरा मामला और कैसे खुला राज
यह पूरा घोटाला साल 2009 से जुड़ा है, जब भट्टराई पर आरोप है कि उन्होंने बिना किसी कानूनी मंजूरी के तिब्बती नागरिकों को पांच आधिकारिक नेपाली यात्रा दस्तावेज जारी किए थे। सीआईबी के प्रवक्ता एसएसपी अनुपम शमशेर जबरा ने बताया कि जांच में यह पाया गया कि ये दस्तावेज 2011 में तिब्बती शरणार्थियों के नाम का इस्तेमाल करके फर्जी लोगों को जारी किए गए थे। काठमांडू जिला अदालत में जिला अटॉर्नी कार्यालय ने 27 जुलाई को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। उस समय उनकी अनुपस्थिति के चलते अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
फोरेंसिक जांच और रिश्वत की सच्चाई
मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय पुलिस फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, महाराजगंज ने अपनी जांच में पुष्टि की है कि पांचों फर्जी दस्तावेजों पर मौजूद हस्ताक्षर पुष्पराज भट्टराई की लिखावट से पूरी तरह मेल खाते हैं। ये दस्तावेज मूल रूप से काहिरा, मिस्र स्थित नेपाली दूतावास को भेजे जाने थे, लेकिन इनका इस्तेमाल जर्मनी में गैर-कानूनी यात्रा के लिए किया गया। इस घोटाले का पर्दाफाश तब हुआ जब जून 2011 में जर्मन दूतावास ने संदिग्ध वीजा आवेदनों की सूचना दी। पकड़े गए आवेदकों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने प्रत्येक फर्जी दस्तावेज के लिए करीब 800,000 नेपाली रुपये का भुगतान किया था।
क्या हो सकती है सजा
अभियोजक पक्ष ने पासपोर्ट अधिनियम, 2019 की धारा 22(1) के तहत अधिकतम सजा की मांग की है। इसमें दोषी पाए जाने पर 500,000 नेपाली रुपये तक का जुर्माना या एक से तीन साल तक की जेल, या फिर दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं। साथ ही, उन सभी धोखाधड़ी वाले दस्तावेजों को रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। सीआईबी फिलहाल आरोपी को काठमांडू जिला अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है। अधिक जानकारी के लिए आप हिन्दुस्थान समाचार के आधिकारिक पोर्टल को देख सकते हैं।