Oman Labour Law: ओमान में नौकरी छोड़ने पर ग्रेच्युटी के नए नियम, जानें कैसे होगी आपके पैसे की गणना

Praggya Singh sabal6 August 20262 min read191 viewsOman
Oman Labour Law: ओमान में नौकरी छोड़ने पर ग्रेच्युटी के नए नियम, जानें कैसे होगी आपके पैसे की गणना

ओमान में काम कर रहे लाखों प्रवासियों के लिए श्रम मंत्रालय (MoL) ने 6 अगस्त 2026 को एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। यह जानकारी उन सभी कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी है जो Social Protection Law के दायरे में नहीं आते हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नौकरी छोड़ने या सेवा समाप्त होने पर एंड-ऑफ-सर्विस ग्रेच्युटी का हिसाब कैसे किया जाएगा। यह नियम विशेष रूप से उन भारतीय प्रवासियों के लिए राहत लेकर आया है जो वहां अपनी सेवा दे रहे हैं और अपने भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं।

ग्रेच्युटी की गणना के दो अलग नियम

ओमान के नए Labour Law (Royal Decree 53/2023) के तहत नियमों को दो भागों में बांटा गया है क्योंकि यह कानून 31 जुलाई 2023 से लागू हुआ था।

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  • 31 जुलाई 2023 से पहले: यदि आपकी सेवा इस तारीख से पहले की है, तो ग्रेच्युटी की गणना 15 दिन के वेतन के आधार पर पहले तीन साल के लिए की जाएगी। इसके बाद के सालों के लिए एक महीने का वेतन ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाएगा।
  • 31 जुलाई 2023 के बाद: नई व्यवस्था के अनुसार, अब हर साल के लिए एक पूरे महीने का बेसिक वेतन ग्रेच्युटी के तौर पर मिलेगा।

जिन कर्मचारियों की सर्विस इन दोनों समय सीमाओं के बीच आ रही है, उनकी ग्रेच्युटी को दो हिस्सों में बांटकर जोड़ा जाएगा। मंत्रालय के अनुसार, यह गणना कर्मचारी के अंतिम बेसिक वेतन पर आधारित होगी। इसमें भत्ते, बोनस या अन्य अतिरिक्त सुविधाओं को शामिल नहीं किया जाएगा।

ग्रेच्युटी पाने के लिए जरूरी शर्तें

ओमान में काम करने वाले किसी भी प्रवासी को ग्रेच्युटी पाने के लिए कम से कम एक साल की लगातार सेवा पूरी करनी होती है। वहीं, घरेलू कामगारों के लिए यह अवधि दो साल से अधिक रखी गई है। यदि कोई कर्मचारी अपना इस्तीफा देता है और अपना नोटिस पीरियड पूरा करता है, तो उसे ग्रेच्युटी पाने का पूरा हक होता है। हालांकि, यदि किसी कर्मचारी को Article 41 के तहत गंभीर कदाचार के कारण नौकरी से निकाला जाता है, तो नियोक्ता ग्रेच्युटी देने से मना कर सकता है।

नियोक्ताओं की जिम्मेदारी और भविष्य में बदलाव

नियमों के अनुसार, नौकरी समाप्त होने पर कंपनियों को कर्मचारी का पूरा हिसाब तुरंत चुकता करना होगा। घरेलू कामगारों के लिए, जो देश छोड़कर जा रहे हैं, नियोक्ता को तीन दिन के भीतर अंतिम भुगतान करना अनिवार्य है। श्रम मंत्रालय की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि 2026 के मध्य तक एक नई एक्सपैट्रिएट सेविंग स्कीम लाई जा सकती है, जो मौजूदा ग्रेच्युटी व्यवस्था की जगह ले सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप Ministry of Labour Oman की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।

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