Oman Property Rules: ओमान में प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन, सरकार ने साफ किए नए नियम.

ओमान में विदेशी निवेशकों के बीच जमीन और घर खरीदने के नियमों को लेकर इन दिनों काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बीच ओमान के Ministry of Housing and Urban Planning ने साफ किया है कि देश के हर हिस्से में विदेशी लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं। इस खबर से उन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है जो बिना पूरी जानकारी के वहां निवेश करने की सोच रहे हैं।
फ्रीहोल्ड एरिया और नए नियमों की पूरी सच्चाई
जून 2026 के आखिर में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि गैर-जीसीसी (Non-GCC) नागरिकों के लिए संपत्ति की खरीद केवल चुनिंदा 'Freehold Areas' तक ही सीमित है। इसमें Integrated Tourism Complexes (ITCs) और भविष्य के कुछ खास शहर जैसे Sultan Haitham City, Al Thuraya City, Al Jabal Al Aali, और Sorouh जैसे आवासीय इलाके शामिल हैं। मस्कट से मिली खबरों के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों में कई रियल एस्टेट एजेंटों के पास ऐसे खरीदारों के फोन आए जिन्हें गलतफहमी थी कि ओमान के किसी भी शहर में जमीन खरीदी जा सकती है। कई लोगों ने तो मनपसंद प्रॉपर्टी चुनकर पैसे भी जमा कर दिए थे।
नया रियल एस्टेट कानून और इलेक्ट्रॉनिक डीड
ओमान सरकार ने इस साल संपत्ति और रहने के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। 18 मई 2026 को जारी किए गए रॉयल डिक्री 56/2026 के तहत नया Real Estate Registry Law लागू किया गया है। इसने साल 1998 के पुराने कानून की जगह ली है, जिसका मकसद प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन को आसान बनाना है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक डीड को कानूनी मान्यता दी गई है और अब किसी भी लेनदेन को कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
रेसिडेंसी पर्मिट और निवेश की सीमा
रॉयल ओमान पुलिस ने 21 जून 2026 को एक नया फैसला जारी किया, जिसके तहत विदेशी संपत्ति मालिकों को बिना किसी स्थानीय sponsor के नवीकरणीय रेजिडेंसी परमिट मिलने की सुविधा दी गई है। ये परमिट परिवार के पहले दर्जे के सदस्यों और कंपनी के कानूनी प्रतिनिधियों को भी मिलते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी बिकने पर ये स्वतः रद्द हो जाते हैं। निवेश की सीमाएं अलग-अलग हैं:
- ITCs के बाहर OMR 130,000 या उससे अधिक की संपत्ति पर 1 साल का नवीकरणीय परमिट मिलता है।
- OMR 250,000 से अधिक की प्रॉपर्टी पर 5 साल का नवीकरणीय परमिट मिलता है।
- ITCs के अंदर OMR 100,000 के निवेश पर 5 साल और OMR 200,000 के निवेश पर 10 साल का गोल्डन रेजिडेंसी परमिट मिलता है।
जीसीसी नागरिकों के पास प्रॉपर्टी खरीदने के अधिकार ज्यादा हैं, लेकिन दूसरे देशों के निवेशकों को यह समझना होगा कि फ्रीहोल्ड ओनरशिप और उसुफ्रूट यानी लंबी अवधि के लीज में क्या अंतर है। लीज पर जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप Muscat Daily की रिपोर्ट देख सकते हैं।