Saudi Arabia: सऊदी अरब ने दी बड़ी राहत, Absher प्लेटफॉर्म पर शुरू की 23 नई इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं.

सऊदी अरब की सरकार ने वहां रहने वाले लोगों और प्रवासियों के लिए काम को बहुत आसान बना दिया है। सऊदी जनरल डायरेक्शन ऑफ पासपोर्ट्स ने आधिकारिक तौर पर Absher प्लेटफॉर्म पर 23 नई इलेक्ट्रॉनिक सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। इस नई सुविधा के आने से अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और वे घर बैठे ही अपने जरूरी काम ऑनलाइन ही पूरे कर सकेंगे। इस बदलाव से उन सभी भारतीय प्रवासियों को भी बहुत फायदा मिलेगा जो सऊदी अरब में नौकरी या बिजनेस करते हैं और अक्सर अपने कागजी कामों को लेकर परेशान रहते थे।
कैसे काम करती है यह नई डिजिटल सर्विस
यह खास फीचर उन सभी रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए है जो Absher का इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी जगह किसी दूसरे भरोसेमंद इंसान को ऑनलाइन अधिकार दे सकता है ताकि वह उसके बिहाफ पर जरूरी सरकारी काम पूरा कर सके। इसके अलावा, अगर कोई चाहे तो वह Absher Individuals पोर्टल पर जाकर पहले से दी गई अनुमति को देख भी सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे रद्द भी कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया से समय की बहुत बचत होगी और लोगों को किसी भी तरह की कागजी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
कौन-कौन सी सेवाएं शामिल हैं इस लिस्ट में
इस नई व्यवस्था के तहत कुल 23 अलग-अलग सर्विस को ऑनलाइन किया गया है। इसमें डिपेंडेंट्स यानी परिवार के सदस्यों के लिए यात्रा परमिट जारी करना और उन्हें रद्द करना शामिल है। इसके अलावा पासपोर्ट खो जाने या खराब होने की रिपोर्ट दर्ज करना, प्रवासियों के लिए इक़ामा यानी रेजिडेंसी परमिट जारी करना और उसे रिन्यू करना भी इसी में आता है। लोग इक़ामा की प्रिंटेड कॉपी भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एग्जिट और री-एंट्री वीजा जारी करने या रद्द करने का काम भी अब चुटकियों में हो जाएगा।
इस लिस्ट में फाइनल एग्जिट वीजा जारी करना और रद्द करना, खोए हुए इक़ामा की रिपोर्ट करना, प्रवासियों के पासपोर्ट खोने की सूचना देना और भागे हुए वर्करों यानी absconding workers की शिकायत दर्ज करना भी शामिल है। परिवार के सदस्यों को जोड़ना या हटाना भी अब ऑनलाइन संभव है। जो लोग अपने परिवार के मुखिया की स्थिति बदलना चाहते हैं या अपना प्रोफेशन बदलना चाहते हैं, वे भी इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकते हैं। सेवाओं का ट्रांसफर, जानकारी का ट्रांसफर, विजिट वीजा की अवधि बढ़ाना और पासपोर्ट जारी या रिन्यू करना भी इसी का हिस्सा है।
किन नियमों का रखना होगा ध्यान
सऊदी जनरल डायरेक्शन ऑफ पासपोर्ट्स ने साफ किया है कि इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा। ऑनलाइन ऑथराइजेशन शुरू करने के लिए यूजर का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या इक़ामा पूरी तरह वैध होना चाहिए। इसके अलावा विभाग का यह भी नियम है कि ऑथराइज करने वाले व्यक्ति और जिसे अधिकार दिया जा रहा है, दोनों का रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। दोनों पर किसी भी तरह का उल्लंघन या वित्तीय प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यह नियम इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की सर्विस के लिए आवेदन कर रहे हैं। इन सभी अपडेट्स की पूरी जानकारी के लिए आप आधिकारिक Absher पोर्टल पर जा सकते हैं।