Saudi Arabia New Law: सऊदी अरब ने GCC गाड़ियों के लिए बनाए नए नियम, 90 दिन से ज्यादा नहीं रुक पाएगी गाड़ी.

सऊदी अरब सरकार ने दूसरे गल्फ देशों यानी GCC देशों में रजिस्टर्ड प्राइवेट गाड़ियों के लिए एक नया और कड़ा नियम लागू करने का ऐलान किया है। इस नए नियम के तहत अब कोई भी प्राइवेट गाड़ी जो किसी दूसरे GCC देश में रजिस्टर्ड है, वह सऊदी अरब की सीमा के अंदर एक साल यानी 365-दिन की अवधि में सिर्फ अधिकतम 90 दिन ही रुक सकेगी। इस बात की जानकारी सऊदी सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर सामने आई है, जिससे उन लोगों पर सीधा असर पड़ेगा जो अक्सर इन गाड़ियों से सफर करते हैं।
नया नियम कब से होगा शुरू और क्या है इसके दायरे
सऊदी काउंसिल ऑफ मंत्रियों ने 17 फरवरी 2026 को डिसीजन नंबर 736 को मंजूरी दी थी, जिसे 27 फरवरी 2026 को उम्म अल-कुरा गजट में छापा गया था। यह नया फरमान अब औपचारिक रूप से आने वाली 26 अगस्त 2026 से लागू हो जाएगा। यह नया कानून उन प्राइवेट गाड़ियों पर लागू होगा जो किसी दूसरे GCC देश में रजिस्टर्ड हैं और जिन्हें या तो कोई सऊदी नागरिक, सऊदी रेजीडेंट या फिर प्रीमियम रेजीडेंसी होल्डर चला रहा है, या फिर किसी आधिकारिक अनुमति के साथ ड्राइव किया जा रहा है।
गाड़ी के रुकने के दिनों की गिनती उस दिन से शुरू होगी जिस दिन वह गाड़ी पहली बार किसी कस्टम पोर्ट से सऊदी अरब के अंदर दाखिल हुई थी। देश के कस्टम विभाग के अधिकारी बॉर्डर और एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स पर रिकॉर्ड रखकर इन दिनों की पूरी निगरानी करेंगे। जो लोग भारत या अन्य देशों से गल्फ में जाकर रहते हैं और जिनके पास ऐसी गाड़ियां हैं, उन्हें अब इस समय सीमा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
पुराने वाहनों के लिए राहत और एक्सटेंशन का नियम
अधिकारियों ने उन गाड़ियों के लिए जो पहले से ही सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, एक राहत अवधि यानी ग्रेस पीरियड देने का फैसला किया है। यह समय सीमा 26 अगस्त 2026 से शुरू होकर 23 नवंबर 2026 तक रहेगी, ताकि लोग अपनी गाड़ियों की स्थिति को नियमों के मुताबिक ठीक कर सकें। जकात, टैक्स एंड कस्टम्स अथॉरिटी यानी ZATCA के गवर्नर सुहैल अबानामी ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर इन सभी प्रक्रियाओं को मंजूरी दी है।
अगर किसी लाइसेंस प्राप्त GCC रेंटल कंपनी से किराए पर गाड़ी ली गई है, तो उस पर यह 90-दिन की लिमिट लागू नहीं होगी और वे इससे पूरी तरह मुक्त रहेंगी। इसके अलावा, प्राइवेट गाड़ियों के मालिक या जिन्हें गाड़ी चलाने की आधिकारिक अनुमति है, वे गृह मंत्रालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Absher के जरिए अपनी गाड़ी के रुकने के समय को एक बार के लिए अधिकतम 30 दिन और बढ़ाने का अनुरोध कर सकते हैं।
नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना
अगर कोई भी व्यक्ति इस नए नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उस पर ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल 68, पैराग्राफ 5 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे नियमों को तोड़ने वालों पर 1,000 सऊदी रियाल से लेकर 2,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही, नियम के खिलाफ चल रही गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है, और गाड़ी को उठाने यानी टोइंग और गोदाम में रखने का जितना भी खर्च आएगा, वह सब गाड़ी के मालिक या ड्राइवर को ही अपनी जेब से भरना पड़ेगा। ZATCA ने साफ कर दिया है कि गाड़ी की मियाद या समय बढ़ाने से जुड़े सभी मामलों को संभालने का मुख्य अधिकार गृह मंत्रालय के पास ही रहेगा।