Saudi Arabia Labor Laws: सऊदी अरब के श्रम कानून में बड़े बदलाव, प्रवासियों को अब मिलेगी ये बड़ी सुविधा

Aanya8 August 20262 min read104 viewsSaudi
Saudi Arabia Labor Laws: सऊदी अरब के श्रम कानून में बड़े बदलाव, प्रवासियों को अब मिलेगी ये बड़ी सुविधा

सऊदी अरब सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जो वहां काम करने वाले लाखों भारतीय और अन्य विदेशी श्रमिकों के जीवन को प्रभावित करेंगे। ये नियम मुख्य रूप से नौकरी छोड़ने, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने और देश से बाहर जाने या वापस आने की प्रक्रियाओं को आसान बनाने के उद्देश्य से लाए गए हैं। इन बदलावों के बारे में विस्तृत जानकारी अमेरिकी विदेश विभाग की वेबसाइट पर दी गई है।

कफाला सिस्टम और नए नियम

सऊदी अरब ने मार्च 2021 से कफाला यानी प्रायोजन प्रणाली में कई बड़े बदलाव किए हैं। अब प्रवासी कर्मचारी बिना अपने पुराने मालिक की मर्जी के दूसरी नौकरी बदल सकते हैं, देश छोड़ सकते हैं या वापस आ सकते हैं। इसके लिए अब मालिक से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। सरकार ने Qiwa डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनिवार्य कर दिया है, जहाँ सभी कामगारों के रोजगार अनुबंधों का डिजिटल रूप से दर्ज होना जरूरी है।

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60 दिन की ग्रेस पीरियड और री-एंट्री वीजा

अगर किसी कर्मचारी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो उसे 60 दिन का समय यानी ग्रेस पीरियड मिलता है। इस दौरान वह या तो अपनी स्पॉन्सरशिप बदल सकता है, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है या देश छोड़कर जा सकता है। यह नियम उन लोगों के लिए मददगार है जो बिना किसी कानूनी परेशानी के अपनी स्थिति सुधारना चाहते हैं। इसके अलावा, 16 जनवरी 2024 से एक राहत भरी खबर आई है। अब उन कामगारों पर लगा तीन साल का ऑटोमैटिक री-एंट्री बैन हटा दिया गया है जिनका एग्जिट या री-एंट्री वीजा बाहर रहने के दौरान खत्म हो गया था। अब वे नए वर्क वीजा पर सऊदी अरब वापस आ सकते हैं, बशर्ते उन पर निर्वासन या किसी गंभीर अपराध का मामला दर्ज न हो।

वेतन सुरक्षा और कानूनी सुरक्षा

सऊदी सरकार ने वेतन भुगतान को लेकर भी कड़े नियम बनाए हैं। अगस्त 2026 से वेतन से जुड़ी शर्तों को और अधिक मजबूती दी जाएगी। इस नए नियम के तहत, यदि किसी कंपनी द्वारा वेतन देने में देरी की जाती है, तो कर्मचारी सीधे तौर पर न्याय मंत्रालय के 'Najej' पोर्टल के जरिए अपने मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकेगा। यह कदम 'वेज प्रोटेक्शन सिस्टम' का हिस्सा है, जिससे कर्मचारियों को अपना हक पाने में आसानी होगी।

जरूरी जुर्माना और सावधानी

प्रवासियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर उन्हें फाइनल एग्जिट वीजा मिलता है, तो वह 60 दिनों तक ही मान्य होता है। यदि कोई निवासी 60 दिनों के अंदर देश नहीं छोड़ता है, तो उसे 1,000 सऊदी रियाल का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति पर वित्तीय विवाद या कोई अन्य कानूनी मामला लंबित है, तो सरकार उन पर एग्जिट बैन लगा सकती है। ऐसी स्थितियों में मामला सुलझने में कई महीने या साल भी लग सकते हैं। व्यवसाय चलाने वालों को भी सचेत किया गया है कि यदि वे इन डिजिटल नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके Qiwa अकाउंट फ्रीज किए जा सकते हैं, जिससे वे नए वीजा जारी नहीं कर पाएंगे।

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