Saudi Arabia Iqama Rules: सऊदी अरब में इक़ामे के लिए हेल्थ इंश्योरेंस हुआ जरूरी, ऑनलाइन ऐसे करें चेक.

Sushma Kumari13 August 20262 min read79 viewsSaudi
Saudi Arabia Iqama Rules: सऊदी अरब में इक़ामे के लिए हेल्थ इंश्योरेंस हुआ जरूरी, ऑनलाइन ऐसे करें चेक.

सऊदी अरब में रह रहे सभी प्रवासियों यानी एक्सपैट्स के लिए एक बेहद जरूरी खबर सामने आई है। अब देश में कानूनी रूप से रहने और अपने इक़ामे को वैध रखने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस होना अनिवार्य कर दिया गया है। जो लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, वे अब घर बैठे ऑनलाइन ही अपने इक़ामा नंबर से यह चेक कर सकते हैं कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस चालू है या नहीं और यह किस कंपनी से लिया गया है। सऊदी में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए भी यह नियम उतना ही जरूरी है क्योंकि इसके बिना वे अपने कागजात सही नहीं रख पाएंगे।

कैसे चेक करें हेल्थ इंश्योरेंस का स्टेटस

सऊदी इंश्योरेंस अथॉरिटी और काउंसिल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस यानी CHI की तरफ से ऑनलाइन सेवाओं की पूरी सुविधा दी गई है। प्रवासी लोग CHI के आधिकारिक पोर्टल eservices.chi.gov.sa पर जाकर अपना स्टेटस आसानी से जांच सकते हैं। इसके अलावा Absher ऐप, Muqeem पोर्टल और इंश्योरेंस अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी Health Insurance Information Inquiry की सर्विस उपलब्ध है। इन डिजिटल पोर्टल्स के जरिए कोई भी व्यक्ति कुछ ही मिनटों में अपनी बीमा की वैधता की जांच कर सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं को साल 2026 के नए नियमों के तहत और अधिक बेहतर बनाया गया है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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नियम और कानून की पूरी जानकारी

सऊदी अरब में बिना वैध हेल्थ इंश्योरेंस के रहना कानूनी रूप से जुर्म माना जाता है। यह नियम साल 1999 में रॉयल डिक्री एम/10 द्वारा अपनाए गए कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस कानून पर आधारित है। यदि किसी प्रवासी के पास चालू बीमा पॉलिसी नहीं है, तो वे अपना इक़ामा रिन्यू नहीं करवा सकते हैं, नया वर्क परमिट नहीं ले सकते हैं और ना ही फाइनल या एग्जिट-रीएंट्री वीजा प्रोसेस करवा सकते हैं। जनरल डायरेक्टरैट ऑफ पासपोर्ट्स यानी Jawazat और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई से पहले CHI के सेंट्रल रजिस्टर से इंश्योरेंस की स्थिति की पूरी जांच करते हैं।

मालिकों की जिम्मेदारी और खर्चे

प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सभी मालिकों की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वे अपने यहां काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों और कई मामलों में उनके परिवार के सदस्यों को भी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया कराएं। कंपनियों को समय पर प्रीमियम का भुगतान भी करना होता है। यदि कोई कंपनी इस नियम का पालन नहीं करती है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस आमतौर पर 1 साल के लिए वैध होता है, हालांकि कुछ मामलों में इसे 3 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। बीमा की सालाना कवरेज सीमा प्रति व्यक्ति अधिकतम 500,000 SAR तक होती है। साल 2026 में बेसिक क्लास सी प्लान का खर्च लगभग 1,200 SAR सालाना से शुरू होता है, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव क्लास ए प्लान के लिए 8,000 SAR और वीआईपी टियर के लिए 15,000 SAR से ज्यादा तक का खर्च आ सकता है।

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