Saudi Arabia New Law: सऊदी अरब में अवैध रूप से काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई, होगी जेल और जुर्माना.

Sushma Kumari25 August 20263 min read85 viewsExpat Issues
Saudi Arabia New Law: सऊदी अरब में अवैध रूप से काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई, होगी जेल और जुर्माना.

सऊदी अरब की सरकार ने देश में अवैध तरीके से काम करने वाले प्रवासियों के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाए हैं। Ministry of Interior ने सभी विदेशी कामगारों को कड़ी चेतावनी दी है कि वे अपने तय किए गए रोजगार के दायरे से बाहर जाकर कोई काम नहीं करें। जो लोग बिना अनुमति के स्वतंत्र रूप से नौकरी करते हैं या अपना खुद का काम चलाते हैं, उन्हें अब भारी परिणाम भुगतने होंगे। नए नियमों के तहत पकड़े जाने पर 50,000 Saudi Riyals तक का जुर्माना, छह महीने तक की जेल और देश से बाहर निकालने यानी डिपोर्टेशन की सजा मिल सकती है।

फ्री वीजा वालों पर विशेष नजर

यह नया नियम खासतौर पर उन प्रवासियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो अपने असली स्पॉन्सर या मालिक से अलग हटकर स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, जिन्हें आम भाषा में "free visa" कहा जाता है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी किए गए जुर्माने की सूची के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति पहली बार पकड़ा जाता है तो उसे 10,000 Riyals का जुर्माना देना होगा और साथ ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद यदि वही व्यक्ति दोबारा पकड़ा जाता है, तो सजा को बढ़ा दिया जाता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 25,000 Riyals का जुर्माना, एक महीने की जेल और डिपोर्टेशन की सजा तय की गई है। वहीं, अगर कोई तीसरी बार या उसके बाद फिर से नियम तोड़ता पकड़ा गया, तो उसे 50,000 Riyals जुर्माना, छह महीने की जेल और देश निकाला मिल जाएगा।

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अधिकारियों का कड़ा निर्देश और रिपोर्टिंग नंबर

बीते 24 August को जारी किए गए एक आधिकारिक ऐलान में मंत्रालय ने साफ कर दिया कि सभी प्रवासियों को देश के रेसिडेंसी, लेबर और बॉर्डर सुरक्षा से जुड़े नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा। यदि आम जनता या कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन होते देखता है, तो वह तुरंत इसकी शिकायत कर सकता है। इसके लिए मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत के लोग आपातकालीन नंबर 911 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सभी क्षेत्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर 999 तय किया गया है, जिस पर फोन करके जानकारी दी जा सकती है।

कंपनियों और स्पॉन्सर्स पर भी गिरेगी गाज

यह कानून केवल काम करने वाले अकेले प्रवासियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन लोगों और कंपनियों पर भी बराबर लागू होता है जो ऐसे श्रमिकों को अपने यहाँ काम करने की छूट देते हैं। जो मालिक अपने कानूनी स्पॉन्सरशिप से बाहर जाकर काम करवाते हैं या ऐसे非法 कामों में मदद करते हैं, उन्हें भी भारी जुर्माने, जेल की सजा और भविष्य में नई भर्ती पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा।

भारतीय कामगारों के लिए जरूरी सलाह

सऊदी अरब में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक कंस्ट्रक्शन, ड्राइविंग, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, घरेलू सेवा और तकनीकी कामों में लगे हुए हैं। ऐसे में भारतीय कामगारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह का अतिरिक्त काम स्वीकार करने से पहले अपने काम करने के कागजात, वीजा और कॉन्ट्रैक्ट की अच्छी तरह जांच कर लें। मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपस में किए गए मौखिक समझौते या बिना लिखापढ़ी वाले निजी वादे कानून के सामने मान्य नहीं होते हैं और इनसे कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती। किसी भी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए कामगारों को हमेशा सरकारी प्लेटफार्मों के जरिए ही अपनी स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए। आप इस पूरी जानकारी को विस्तार से पढ़ने के लिए Gulfhindi.com पर जा सकते हैं।

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