Saudi Arabia Rules: सऊदी अरब में तेज धूप में काम कराने पर सख्त चेतावनी, कंपनियों पर लगेगा भारी जुर्माना.

सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (MHRSD) ने सभी नियोक्ताओं और कंपनियों को कड़ी चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि चिलचिलाती धूप और कड़कड़ाती गर्मी में श्रमिकों से सीधे धूप में काम करवाना श्रम नियमों का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। 23 अगस्त 2026 को जारी किए गए इस ताजा बयान में मंत्रालय ने वार्षिक दोपहर के समय काम करने के प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने की बात दोहराई है, जिसके तहत खुले आसमान के नीचे सीधे धूप में काम कराना दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है और यह नियम हर साल 15 जून से 15 सितंबर तक प्रभावी रहता है।
गर्मी से बचाव के लिए कड़े निर्देश और गाइडलाइंस
काम के दौरान श्रमिकों को गर्मी से होने वाली बीमारियों और चोटों से बचाने के लिए मंत्रालय ने कंपनियों के लिए कई जरूरी कदम उठाना अनिवार्य कर दिया है। नियोक्ताओं को काम के समय में बदलाव करने, पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने, छांव वाले विश्राम स्थल बनाने, सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरण देने और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए ट्रेनिंग देने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर Occupational Safety and Health Procedural Guide और गाइडेंस मैनुअल भी जारी किया है, ताकि कंपनियां आसानी से नियमों का पालन कर सकें।
नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल यानी 2025 में निजी क्षेत्र की कंपनियों में इन नियमों का पालन करने की दर 94 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, जो कि एक सकारात्मक बदलाव दिखाता है। इसके बावजूद जो कंपनियां इन नियमों का उल्लंघन करती पाई जाएंगी, उन्हें भारी परिणाम भुगतने होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर प्रति श्रमिक 10,000 सऊदी रियाल प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, बार-बार नियम तोड़ने या बड़े पैमाने पर लापरवाही पाए जाने पर काम वाली जगह को पूरी तरह से बंद भी किया जा सकता है।
शिकायत दर्ज कराने के लिए जारी किए गए नंबर
सऊदी अरब का यह मंत्रालय नेशनल काउंसिल फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के साथ मिलकर लगातार इन नियमों की निगरानी कर रहा है। मंत्रालय ने अपने एक्स (X) सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए आम जनता और श्रमिकों से अपील की है कि अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता दिखे, तो तुरंत इसकी शिकायत करें। किसी भी शिकायत या सूचना के लिए लोग मंत्रालय के यूनिफाइड कॉल सेंटर नंबर 19911 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आधिकारिक MHRSD स्मार्टफोन एप्लिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह नियम विशेष रूप से उन लाखों प्रवासियों और भारतीय कामगारों के लिए बहुत राहत की खबर है जो खुले में मजदूरी या निर्माण कार्य करते हैं।