सऊदी अरब का सख्त फरमान, बिना अनुमति स्वतंत्र काम करने वाले प्रवासियों को होगी जेल और जुर्माना।

सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने देश में रहने वाले सभी प्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है। इस नए आदेश के मुताबिक जो भी विदेशी वर्कर बिना किसी वैध अनुमति के अपने दम पर या स्पॉन्सर के अलावा कहीं और काम करते पकड़े गए, उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सऊदी सरकार ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और तुरंत कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
कड़े जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान
यदि कोई भी प्रवासी वर्कर कानून के खिलाफ जाकर स्वतंत्र रूप से काम करते हुए पाया जाता है, तो उस पर 50,000 सऊदी रियाल तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति बार-बार इस तरह की गलती करता है या गंभीर रूप से नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे छह महीने तक की जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। साथ ही, सजा पूरी होने के बाद उसे सऊदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट यानी देश से बाहर भी निकाला जा सकता है।
लेबर लॉ के नियम क्या कहते हैं
सऊदी अरब के श्रम कानूनों के अनुसार, किसी भी विदेशी कामगार को केवल उसी मालिक और पेशे के तहत काम करने की अनुमति मिलती है जो उसके वैध वर्क परमिट और रोजगार समझौते में लिखा होता है। अगर कोई वर्कर अपनी मर्जी से कोई दूसरा साइड काम करता है या किसी दूसरे नियोक्ता के लिए काम करता है, तो वह तभी वैध माना जाता है जब इसके लिए जरूरी आधिकारिक प्रक्रिया और अनुमति ली गई हो। सऊदी के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने सभी नियोक्ताओं को भी साफ निर्देश दिए हैं कि वे बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए किसी भी वर्कर को अपने ही दम पर या दूसरों के लिए काम करने की अनुमति न दें।
इन कामों पर रहेगी पैनी नजर
यह नया निर्देश खासतौर पर उन प्रवासियों पर लागू होता है जो अपने अधिकृत पेशे से हटकर साइड जॉब करते हैं, बिना कागजात के फ्रीलांस काम करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, रिपेयरिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग या फिर किसी भी तरह की ट्रेडिंग में शामिल रहते हैं। सऊदी प्रशासन ने देश में रहने वाले सभी नागरिकों और प्रवासियों से अपील की है कि वे रेजिडेंसी, लेबर और बॉर्डर सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन करें।
शिकायत करने और मदद के लिए नंबर
यदि देश में कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो इसकी शिकायत तुरंत दर्ज कराई जा सकती है। मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत के लोग आपातकालीन स्थिति में 911 पर कॉल कर सकते हैं। वहीं, सऊदी अरब के बाकी सभी इलाकों के लिए लोग 999 नंबर पर संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
भारतीय प्रवासियों के लिए जरूरी सलाह
भारत समेत अन्य देशों से सऊदी अरब में आकर काम करने वाले सभी प्रवासियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने जॉब स्टेटस में किसी भी तरह के बदलाव या अतिरिक्त काम को केवल आधिकारिक चैनलों के जरिए ही करें। इसके लिए Qiwa प्लेटफॉर्म या मानव संसाधन मंत्रालय के आधिकारिक माध्यमों का ही इस्तेमाल करें ताकि वे कानूनी दायरे में रहें और किसी भी बड़ी परेशानी से बच सकें। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए Gulfhindi.com पर विजिट कर सकते हैं।