सऊदी अरब का बड़ा ऐलान, अब ओपीडी सेवाओं के लिए नहीं लेनी होगी पुरानी मेडिकल मंजूरी.

Nura Basta26 August 20262 min read35 viewsSaudi
सऊदी अरब का बड़ा ऐलान, अब ओपीडी सेवाओं के लिए नहीं लेनी होगी पुरानी मेडिकल मंजूरी.

सऊदी अरब से एक बहुत ही काम की और राहत भरी खबर सामने आ रही है, जहां बीमा प्राधिकरण ने देश के सभी स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइडर्स को एक नया नियम लागू करने का सख्त निर्देश दिया है। इस नए आदेश के तहत ओपीडी यानी आउटपेशेंट सेवाओं के लिए पहले से ली जाने वाली मेडिकल मंजूरी की जरूरत को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। आम जनता और कामगारों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है, जिससे अस्पताल जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलने वाली है।

कब से लागू होगा यह नया नियम

स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में आने वाले इस बड़े बदलाव को 'रिकॉनिसेंस प्लेटफॉर्म मॉडिफिकेशन्स प्रोजेक्ट' का हिस्सा बनाया गया है। इसके तहत प्राइवेट अस्पतालों में एक बार के आउटपेशेंट इलाज के लिए अप्रूवल की सीमा को बढ़ाकर 1,000 रियाल कर दिया गया है। सऊदी बीमा प्राधिकरण की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह नया नियम आगामी 1 नवंबर 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा। इस तारीख के बाद से मरीजों को छोटी-मोटी और सामान्य जांच के लिए अस्पतालों या बीमा कंपनियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

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विजन 2030 के तहत उठाया गया कदम

बीमा प्राधिकरण के सीईओ Eng. Naji Al Faisal Al Tamimi ने बताया कि यह नया निर्देश सऊदी विजन 2030 के उद्देश्यों के बिल्कुल अनुरूप है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों और वहां रहने वाले प्रवासियों यानी एक्सपैट्स पर से मेडिकल कागजी कार्रवाई का बोझ कम करना है। इस नई व्यवस्था के आ जाने से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और इलाज समय पर मिल सकेगा। यह नया बीमा उत्पाद मौजूदा स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के साथ एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा, जिससे कंपनियों और बीमा धारकों दोनों को ज्यादा छूट और सुविधा मिलेगी।

शिकायत दर्ज कराने का अधिकार

प्राधिकरण ने यह भी साफ कर दिया है कि एक बार नीति लॉन्च होने के बाद बीमित मरीजों को कवर की गई ओपीडी देखभाल के लिए किसी भी तरह के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं होगी। यदि नवंबर 2026 को नया नियम लागू होने के बाद किसी भी ग्राहक को बीमा कंपनियों की तरफ से इस सुविधा को देने में कोई परेशानी आती है या फिर कोई कंपनी मना करती है, तो वे सीधे प्राधिकरण के पास अपनी औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस कदम से सऊदी में रहने वाले भारतीय कामगारों और अन्य प्रवासियों को भी बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा, जिन्हें अक्सर छोटी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अप्रूवल का लंबा इंतजार करना पड़ता था।

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