सऊदी अरब का सख्त फरमान, कमर्शियल फ्रेंचाइजी नियमों को तोड़ा तो होगी कार्रवाई, जानें 6 बड़ी गलतियां.

सऊदी अरब की राजधानी रियाद में वाणिज्य मंत्रालय ने सभी व्यवसायियों के लिए एक नया और सख्त आदेश जारी किया है। इस आदेश में साफ कहा गया है कि कमर्शियल फ्रेंचाइजी कानून और उसके नियमों का पालन करना हर हाल में जरूरी है। मंत्रालय ने व्यापारिक नियमों के तहत उन छह बड़ी गलतियों की पहचान की है जिनसे हर फ्रेंचाइजी देने वाले और लेने वाले को बचना चाहिए। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
कमर्शियल फ्रेंचाइजी में इन छह नियमों का रखना होगा ध्यान
सऊदी मंत्रालय के मुताबिक व्यापारिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट और डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट को साइन करने के 90 दिनों के भीतर मंत्रालय के पास रजिस्टर कराना अनिवार्य है। इसके अलावा, फ्रेंचाइजी लेने वाले व्यक्ति को एग्रीमेंट खत्म होने या कोई भी भुगतान करने से कम से कम 14 दिन पहले डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट देना जरूरी होता है। अगर एग्रीमेंट में कोई भी बदलाव किया जाता है जैसे कि पार्टियों के नाम बदलना या कॉन्ट्रैक्ट की अवधि बढ़ाना, तो उसकी जानकारी भी 90 दिनों के भीतर रजिस्टर करानी होगी।
रद्दीकरण और एक साल का पुराना नियम
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, रद्द हो जाता है या कोर्ट के आदेश से अवैध घोषित हो जाता है, तो उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के लिए 90 दिनों के भीतर आवेदन देना होगा। इसके अलावा कोई भी कंपनी या व्यक्ति तब तक फ्रेंचाइजी ऑफर नहीं कर सकता जब तक कि वह खुद कम से कम एक साल तक उस बिजनेस को सफलतापूर्वक न चला चुका हो। इसके साथ ही, कम से कम दो अलग-अलग फ्रेंचाइजी को बेचने, सब-फ्रेंचाइजी देने और बिना एक साल का अनुभव पूरा किए किंगडम में बिजनेस चलाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
वाणिज्य मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि अगर नियमों के उल्लंघन से जुड़ी कोई भी शिकायत दर्ज करानी हो, तो लोग सीधे मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं। सऊदी अरब में बिजनेस करने वाले प्रवासियों और स्थानीय व्यापारियों के लिए इन नियमों को जानना और मानना बेहद जरूरी हो गया है ताकि किसी भी कानूनी परेशानी से बचा जा सके।