सऊदी अरब ने Absher सर्विस के लिए बताए नए नियम, अब इन दो शर्तों को पूरा करना होगा जरूरी.

Sushma Kumari25 August 20262 min read82 viewsSaudi
सऊदी अरब ने Absher सर्विस के लिए बताए नए नियम, अब इन दो शर्तों को पूरा करना होगा जरूरी.

सऊदी अरब के पासपोर्ट निदेशालय यानी General Directorate of Passports ने देश के नागरिकों और प्रवासियों के लिए एक नया अपडेट जारी किया है। इस अपडेट में Absher प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन सर्विस के इस्तेमाल के लिए दो जरूरी शर्तें साफ कर दी गई हैं। अब किसी भी डिजिटल अनुमति को वैध मानने के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना होगा, जिससे काम में और ज्यादा पारदर्शिता और तेजी आ सके।

पासपोर्ट विभाग के मुताबिक, इस डिजिटल सर्विस का लाभ उठाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि जिसे अधिकृत किया जा रहा है, वह व्यक्ति सऊदी नागरिक हो। इसके अलावा, अनुमति देने वाले और अनुमति पाने वाले दोनों ही व्यक्तियों के पास Absher प्लेटफॉर्म पर एक्टिव अकाउंट होना अनिवार्य है। इस डिजिटल सुविधा के शुरू होने से लोगों को पासपोर्ट से जुड़े कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं और वे घर बैठे ही अपने काम आसानी से पूरे कर लेते हैं।

Absher प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं कई अधिकार

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इस डिजिटल सर्विस की मदद से यूजर किसी दूसरे भरोसेमंद व्यक्ति को अपने बदले पासपोर्ट से जुड़े काम संभालने के लिए चुन सकते हैं। पासपोर्ट निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनुमति देने वाला या अनुमति पाने वाला व्यक्ति कभी भी इस जारी किए गए ऑथराइजेशन को रद्द कर सकता है। इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें केवल Absher Individuals सेवाओं का उपयोग करना होता है।

फिलहाल सऊदी पासपोर्ट निदेशालय अपने इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क के तहत कुल 23 अलग-अलग तरह की सेवाएं दे रहा है। इन सेवाओं में आश्रितों यानी डिपेंडेंट्स के लिए यात्रा परमिट जारी करना और उन्हें रद्द करना, खोए या खराब हुए पासपोर्ट की रिपोर्ट दर्ज करना, और प्रवासियों के लिए इकामा यानी रेजिडेंसी पर्मिट जारी करना या उसका नवीनीकरण करना शामिल है। इसके अलावा इकामा की प्रिंटेड कॉपी प्राप्त करना, और एग्जिट-रीएंट्री वीजा जारी करना या रद्द करना भी इसी में शामिल है.

अन्य जरूरी डिजिटल सेवाएं

इस लिस्ट में फाइनल एग्जिट वीजा जारी करना या रद्द करना, खोए हुए इकामा की रिपोर्ट देना, प्रवासियों के खोए पासपोर्ट की जानकारी देना, काम से भागे हुए वर्करों यानी absconding की रिपोर्ट दर्ज करना और परिवार के सदस्यों को जोड़ना या हटाना शामिल है। इसके साथ ही किसी डिपेंडेंट के स्टेटस को घर के मुखिया के रूप में ट्रांसफर करना, प्रोफेशन बदलना, सेवाएं और जानकारी ट्रांसफर करना, विजिट वीजा की अवधि बढ़ाना और पासपोर्ट जारी करना या उसका नवीनीकरण करना भी मुमकिन है।

लोगों को पासपोर्ट प्राप्त करने की सुविधा, 'लेफ्ट एंड नॉट रिटर्न' स्टेटस का रजिस्ट्रेशन, रेजिडेंट सर्विस के लिए अधिकृत करना और पुराने पासपोर्ट की जांच करना भी इन 23 सेवाओं का हिस्सा है। इन सभी सुविधाओं का मुख्य उद्देश्य लोगों के समय की बचत करना और सरकारी प्रक्रियाओं को बेहद सरल बनाना है ताकि किसी को भी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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