Saudi Arabia New Traffic Rule: सऊदी में गाड़ी में गलत जगह बैठाए सवारी, तो लगेगा 900 रियाल तक का जुर्माना.

सऊदी अरब में सड़क पर चलने वाले सभी वाहन चालकों के लिए प्रशासन ने एक बहुत जरूरी और सख्त नियम की याद दिलाई है। Saudi General Directorate of Traffic ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी ड्राइवर गाड़ी के उस हिस्से में यात्रियों को बैठाता है जो उनके बैठने के लिए नहीं बनी है, तो उस पर भारी एक्शन लिया जाएगा। 22 अगस्त 2026 से लागू इस नियम के तहत वाहन चालकों को 500 से 900 सऊदी रियाल (SAR) तक का आर्थिक जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह फैसला आम जनता और सड़कों पर सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।
यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया बड़ा कदम
अधिकारियों का ऐसा कहना है कि गाड़ी के उन हिस्सों में लोगों को बैठाना जहां बैठने की अनुमति नहीं होती है, जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसी जगहों पर सफर करने वाले लोगों को जरूरी सुरक्षा सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो आम सीटों पर होती हैं। इस नियम के बारे में जानकारी ट्रैफिक विभाग के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर दी गई है, जिसे बाद में Saudi News50 जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स के जरिए आम जनता तक पहुंचाया गया। सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर लगातार नए और कड़े कदम उठा रही है ताकि देश की सड़कों पर होने वाले हादसों को कम किया जा सके।
स्कूल खुलने के समय और अन्य नए ट्रैफिक निर्देश
यह नया निर्देश ऐसे समय में आया है जब देश में ट्रैफिक पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने 22 अगस्त 2026 को गाड़ी चलाने वालों को खास हिदायत दी थी कि वे सड़क सुरक्षा को सबसे ऊपर रखें, क्योंकि रविवार, 23 अगस्त 2026 से छात्र वापस स्कूलों में लौट रहे थे। इसके अलावा, प्रशासन ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) में रजिस्टर्ड प्राइवेट गाड़ियों के लिए 26 अगस्त 2026 से 90 दिन की एक छूट अवधि (grace period) भी शुरू की है। इस दौरान नियमों का पालन न करने पर 2,000 SAR तक का जुर्माना और गाड़ी को जब्त करने जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
अवैध परिवहन पर पहले भी हो चुकी है कड़ी कार्रवाई
सऊदी अरब में बिना परमिशन के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वालों के खिलाफ जनरल ट्रांसपोर्ट Authority लगातार सख्त एक्शन ले रही है। हाल ही में ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें तीन गैर-सऊदी नागरिकों को अवैध तरीके से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करने पर भारी सजा भुगतनी पड़ी थी। उन पर कुल 35,000 SAR का जुर्माना लगाया गया था और उन्हें देश से डिपोर्ट यानी निष्कासित कर दिया गया था। भारत या दूसरे देशों से सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों और कामगारों के लिए इन तमाम ट्रैफिक नियमों को जानना और उनका पूरी तरह से पालन करना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि किसी भी तरह की कानूनी मुसीबत या बड़े जुर्माने से बचा जा सके।