UAE में सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाना पड़ा भारी, दो लोगों पर केस दर्ज, 10 लाख तक हो सकता है जुर्माना.

UAE प्रशासन ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट शेयर करने वाले दो लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की है। देश में डिजिटल मीडिया के उपयोग को लेकर नियम काफी कड़े हैं और किसी भी तरह की भड़काऊ या गलत जानकारी शेयर करने पर तुरंत सरकारी तंत्र सक्रिय हो जाता है। UAE Media Council और National Media Office (NMO) सोशल मीडिया पर हर समय नजर रखते हैं और नियम तोड़ने वालों को Federal Public Prosecution के हवाले कर देते हैं।
कानूनी नियम और जुर्माना
यह कार्रवाई Federal Decree-Law No. 34 of 2021 के तहत की गई है, जो साइबर अपराधों और अफवाहों को रोकने के लिए लागू है। इसके अलावा Federal Decree-Law No. 55 of 2023 के तहत सभी कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अगर कोई सोशल मीडिया पर अपमानजनक बातें, झूठी खबरें, या किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन करता है, तो कानून बहुत सख्त है।
नियमों का उल्लंघन करने पर 10 लाख दिरहम तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। साइबर अपराधों के तहत अपमान करने पर 2.5 लाख से 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने, राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने या गलत जानकारी फैलाने पर कड़ी सजा मिलेगी। प्रवासी लोगों के लिए बड़ी चेतावनी यह है कि ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर उन्हें डिपोर्ट भी किया जा सकता है।