UAE में छोटे कारोबारियों के लिए जरूरी सूचना, टैक्स रिलीफ मिलने के बाद भी फाइल करना होगा रिटर्न

Sushma Kumari3 August 20262 min read55 viewsUAE
UAE में छोटे कारोबारियों के लिए जरूरी सूचना, टैक्स रिलीफ मिलने के बाद भी फाइल करना होगा रिटर्न

UAE की फेडरल टैक्स अथॉरिटी (FTA) ने सभी छोटे कारोबारियों को स्पष्ट किया है कि भले ही आप Small Business Relief (SBR) के दायरे में आते हों, फिर भी आपको अपना कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न समय पर फाइल करना होगा। यह एक कानूनी अनिवार्यता है जिसे पूरा करना हर कारोबारी के लिए जरूरी है, चाहे आपकी टैक्स देनदारी शून्य ही क्यों न हो। Khaleej Times की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने इस प्रक्रिया को पूरा करने का कड़ा निर्देश दिया है।

कौन से कारोबारी आते हैं दायरे में

SBR उन रेजिडेंट व्यवसायों के लिए है जिनका सालाना रेवेन्यू AED 3 मिलियन से अधिक नहीं है। यह सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक समाप्त होने वाली टैक्स अवधि के लिए उपलब्ध है। जो कंपनियां 31 दिसंबर 2025 को अपना वित्तीय वर्ष समाप्त कर रही हैं, उन्हें अपना रिटर्न और भुगतान 30 सितंबर 2026 तक पूरा करना होगा। फ्री जोन कंपनियां भी कुछ शर्तों के साथ इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं, बशर्ते वे 'रेजिडेंट पर्सन' हों और किसी मल्टीनेशनल ग्रुप का हिस्सा न हों।

समय पर फाइल न करने के नुकसान

नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना लग सकता है। देरी से फाइल करने पर AED 500 प्रति माह का जुर्माना है, जो एक साल बाद AED 1,000 प्रति माह हो जाता है। साथ ही, बकाया टैक्स पर 14% वार्षिक ब्याज भी देना पड़ सकता है।

जुर्माना प्रकारविवरण
देरी से फाइलिंगAED 500 प्रति माह
एक साल बाद जुर्मानाAED 1,000 प्रति माह
बकाया टैक्स पर ब्याज14% प्रति वर्ष

अथॉरिटी ने साफ किया है कि सभी व्यवसायों को कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना, रिटर्न दाखिल करना और सात साल तक अपना वित्तीय रिकॉर्ड संभाल कर रखना अनिवार्य है। टैक्स से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं EmaraTax डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए 24/7 पूरी की जा सकती हैं। पहली बार रिटर्न फाइल करने वालों के लिए कैबिनेट के एक फैसले के तहत AED 10,000 के लेट रजिस्ट्रेशन जुर्माने से छूट भी दी गई है।

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