UAE का बड़ा ऐलान, 1 सितंबर 2026 से ई-सिगरेट लिक्विड पर लगेगा नया टैक्स, जेब पर पड़ेगा असर.

UAE के वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने तंबाकू उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक धूम्रपान उपकरणों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। इस फैसले के तहत सरकार अब ई-स्मोकिंग उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले तरल पदार्थ यानी लिक्विड पर न्यूनतम उत्पाद शुल्क (Minimum Excise Price) लागू करेगी। यह नियम आगामी 1 सितंबर 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा, जिसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो इन उत्पादों का उपयोग करते हैं।
नया नियम और शुल्क की जानकारी
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक धूम्रपान उपकरणों और टूल्स में उपयोग किए जाने वाले लिक्विड पर कम से कम AED 1 प्रति मिलीलीटर (mL) का उत्पाद शुल्क तय किया गया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि एक्साइज टैक्स के नियमों को और अधिक मजबूती के साथ लागू किया जा सके और कर संबंधी कानूनों का पालन सुनिश्चित हो सके।
वर्तमान में, UAE में तंबाकू उत्पादों पर 100% एक्साइज टैक्स लगाया जाता है। नए बदलावों के साथ, अधिकारी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बाजार में एक समान मानक बने रहें। पुरानी चीजों, जैसे कि सिगरेट, हुक्का तंबाकू और अन्य तैयार तंबाकू उत्पादों पर पहले से लागू न्यूनतम मूल्य का नियम वैसा ही बना रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
क्यों जरूरी है यह बदलाव
मंत्रालय का मानना है कि यह पहल बाजार में हो रहे बदलावों को समझने और तंबाकू व इलेक्ट्रॉनिक स्मोकिंग उत्पादों के बीच एक समान नीति बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। इसके माध्यम से कर चोरी या ऐसी किसी भी गतिविधि को रोकने में मदद मिलेगी जो सरकारी टैक्स सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। UAE में रहने वाले प्रवासियों और नागरिकों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि बाजार में उपलब्ध इन उत्पादों की कीमतों में अब इस नए शुल्क के अनुसार बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह कदम पारदर्शिता लाने और देश के वित्तीय नियमों के दायरे में सभी को लाने के लिए उठाया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपडेट देख सकते हैं।