UAE श्रम कानून: महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश से मना नहीं कर सकते नियोक्ता, जानिए अपने अधिकार

यूएई में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए श्रम कानून में सुरक्षा के कड़े प्रावधान मौजूद हैं। Federal Decree-Law No. 33 of 2021 के तहत, किसी भी कंपनी के लिए महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश (maternity leave) देने से मना करना कानूनी रूप से गलत है। यह नियम उन सभी महिलाओं पर लागू होता है जो यूएई में नौकरी करती हैं, चाहे उन्हें नौकरी करते हुए कितना भी समय क्यों न हुआ हो।
मातृत्व अवकाश के नियम और भुगतान
नियम के अनुसार, महिला कर्मचारियों को 60 कैलेंडर दिनों की छुट्टी मिलती है। इसमें पहले 45 दिन का पूरा वेतन मिलता है और बाकी 15 दिनों के लिए आधा वेतन दिया जाता है। यह सुविधा नौकरी के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। छुट्टी के लिए प्रसव की अपेक्षित तारीख से एक महीने पहले आवेदन किया जा सकता है, जिसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट देना जरूरी है।
स्वास्थ्य समस्याओं पर अतिरिक्त छूट
अगर प्रसव के दौरान मां या बच्चे को स्वास्थ्य संबंधी कोई जटिलता होती है, तो महिला कर्मचारी 45 दिन की अतिरिक्त बिना वेतन वाली छुट्टी ले सकती है। इसके अलावा, यदि नवजात बच्चा बीमार है या उसे विशेष देखभाल की जरूरत है, तो 30 दिन की सवेतन छुट्टी दी जाती है, जिसे मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर और 30 दिन तक बिना वेतन बढ़ाया जा सकता है।
नौकरी की सुरक्षा और अन्य सुविधाएं
कानून के तहत किसी भी नियोक्ता को गर्भावस्था या मातृत्व अवकाश के दौरान महिला कर्मचारी को नौकरी से निकालने या नोटिस देने की अनुमति नहीं है। छुट्टी से वापस लौटने पर महिला को उसी के समान पद पर काम पर रखा जाता है। इसके अलावा, प्रसव के बाद 6 महीने तक मां को दिन में दो बार या एक बार कुल एक घंटे का ब्रेक मिलता है, जिसका पूरा वेतन दिया जाता है। माता-पिता दोनों को बच्चे के जन्म के 6 महीने के भीतर 5 दिन की सवेतन पैतृक छुट्टी (parental leave) भी दी जाती है।
इन नियमों के उल्लंघन या शिकायत के मामले में, कर्मचारी Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) से संपर्क कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि DIFC और ADGM जैसे वित्तीय मुक्त क्षेत्रों के अपने अलग रोजगार कानून हो सकते हैं। यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट में श्रम कानून से कम लाभ देने की बात लिखी है, तो वह कानूनी रूप से अमान्य मानी जाएगी।