UAE में मोटर इंश्योरेंस के नियम बदले, सितंबर 2026 तक सभी कंपनियों को करना होगा पालन

Aanya4 August 20262 min read71 viewsUAE
UAE में मोटर इंश्योरेंस के नियम बदले, सितंबर 2026 तक सभी कंपनियों को करना होगा पालन

UAE के सेंट्रल बैंक ने मोटर इंश्योरेंस के दावों यानी मोटर क्लेम को लेकर नया नियम लागू किया है। यह बदलाव Federal Decree-Law No. (6) of 2025 के तहत लाया गया है, जो 16 सितंबर 2025 से प्रभाव में आ चुका है। अब सभी इंश्योरेंस कंपनियों को अपने कामकाज के तरीके को नए फ्रेमवर्क के हिसाब से ढालना होगा और सितंबर 2026 तक पूरी तरह नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

नियमों का आम लोगों और कंपनियों पर असर

इस बदलाव के बारे में Al Tamimi & Company के जानकारों ने जानकारी दी है कि यह नया कानून सिर्फ बीमा कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे फाइनेंस सेक्टर के लिए है। नए नियमों का मुख्य मकसद ग्राहकों को सुरक्षा देना और दावों के निपटारे में पारदर्शिता लाना है। अब कंपनियों को यह बताना होगा कि वे ग्राहकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार कर रही हैं, जिसे Treating Customers Fairly (TCF) कहा गया है।

क्या बदल जाएगा ग्राहकों के लिए

इस नए फ्रेमवर्क के आने से गाड़ी के बीमा क्लेम में निम्नलिखित बदलाव देखने को मिलेंगे:

  • डेटा और सुरक्षा: इंश्योरेंस कंपनियों को अब ग्राहक के डेटा को सुरक्षित रखने और उसे सही ढंग से साझा करने के लिए Open Finance Regulation का पालन करना होगा।
  • स्पष्ट जानकारी: अगर किसी दावे को खारिज किया जाता है, तो कंपनी को बहुत आसान भाषा में ग्राहकों को इसकी जानकारी देनी होगी।
  • प्रोसेस की निगरानी: क्लेम के हर चरण पर नजर रखी जाएगी ताकि कोई भी प्रक्रिया बिना सबूत या ऑडिट ट्रेल के पूरी न हो सके।
  • ग्राहक की सुविधा: क्लेम के समय ग्राहक की परेशानी या दिक्कत की पहचान करना कंपनियों के लिए जरूरी हो गया है।

यह कानून बीमा सेक्टर में जवाबदेही बढ़ाने के लिए लाया गया है, ताकि प्रवासियों और UAE के निवासियों को गाड़ी के क्लेम लेने में कोई मुश्किल न हो और सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो सके। अधिक जानकारी के लिए Al Tamimi & Company की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

Share:

Comments

Leave a comment