UAE में शादी करना हुआ आसान, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के साथ नियम और फीस की पूरी जानकारी.

Nura Basta7 August 20263 min read93 viewsUAE
UAE में शादी करना हुआ आसान, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के साथ नियम और फीस की पूरी जानकारी.

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में विवाह के अनुबंधों को अब पूरी तरह से डिजिटल बना दिया गया है। सरकार ने शादी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को काफी तेज और सुलभ बनाने के लिए डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया है। यह कदम न केवल निवासियों के लिए बल्कि भारत से आने वाले उन प्रवासियों के लिए भी राहत की खबर है जो यहाँ शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। इस नई व्यवस्था में नागरिक (Civil) और शरिया विवाह दोनों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है, जिसे संघीय डिक्री-कानून संख्या 41 वर्ष 2022 और 2024 के तहत लागू किया गया है।

नागरिक विवाह (Civil Marriage) के लिए पात्रता और नियम

अगर आप गैर-मुस्लिम हैं, तो आप नागरिक विवाह के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अबू धाबी न्यायिक विभाग (ADJD), दुबई कोर्ट और न्याय मंत्रालय (MOJ) जैसे निकायों से संपर्क करना होगा। ADJD की अधिकृत वेबसाइट के अनुसार, शादी के लिए दोनों पक्षों का गैर-मुस्लिम होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो, संघीय कानून और दुबई के नियमों के अनुसार दोनों की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। हालांकि, अबू धाबी में यह छूट है कि वहां 18 साल की उम्र के लोग भी शादी कर सकते हैं। अबू धाबी की एक खास बात यह है कि यहां गैर-निवासी और पर्यटक भी शादी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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शादी की फीस और प्रक्रिया

अबू धाबी में नागरिक विवाह के लिए शुल्क भी तय किए गए हैं। सामान्य सेवा के लिए AED 300 का शुल्क लगता है और इसमें 10 कार्य दिवस लगते हैं। वहीं, यदि आपको जल्दी शादी करनी है, तो AED 2,500 देकर एक्सप्रेस सेवा का लाभ लिया जा सकता है, जो केवल एक कार्य दिवस में पूरी हो जाती है। आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने होंगे, समीक्षा के बाद फीस का भुगतान करना होगा और अंत में समारोह की तारीख तय करनी होगी।

मुस्लिम विवाह (Sharia Marriage) के नियम

मुस्लिम जोड़ों के लिए शरिया विवाह की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गई है। इसके लिए आपको न्यायिक विभागों, शरिया अदालतों या अधिकृत माज़ून (Mazoon) से संपर्क करना होता है। MOJ की सेवाओं के अनुसार, दूल्हा और दुल्हन दोनों का मुस्लिम होना जरूरी है, या फिर दूल्हा मुस्लिम और दुल्हन ईसाई होनी चाहिए। दोनों की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र के जोड़ों को शादी के लिए अदालत से विशेष अनुमति लेनी होगी। अबू धाबी में निकाह अनुबंध के लिए AED 800 का शुल्क निर्धारित है। खास बात यह है कि अब शादी का समारोह वीडियो कॉल के माध्यम से भी संपन्न किया जा सकता है।

बाल विवाह पर सख्त कानून

UAE सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। 3 जून 2026 से 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों की शादी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अगर किसी विशेष परिस्थिति में शादी जरूरी हो, तो उसके लिए अदालत से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए एक विशेष समीक्षा समिति बनाई जाएगी, जो मेडिकल, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रिपोर्ट के आधार पर यह सुनिश्चित करेगी कि विवाह नाबालिग के हित में है या नहीं।

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