UAE में छोटे कारोबारियों के लिए नया नियम, टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य, वरना उठाना पड़ सकता है नुकसान.

UAE के Federal Tax Authority (FTA) ने छोटे कारोबारियों को अपनी जिम्मेदारियों की याद दिलाई है। अगर आप Small Business Relief का लाभ उठा रहे हैं, तो भी आपको कॉर्पोरेट टैक्स कानून के तहत अपनी सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। राहत मिलने का मतलब यह नहीं है कि आपको रिटर्न फाइल नहीं करना है।
टैक्स रिटर्न और रिकॉर्ड रखना क्यों है जरूरी
FTA के अनुसार, छोटे कारोबारियों को अपना Corporate Tax रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और समय पर टैक्स रिटर्न या सालाना घोषणा पत्र जमा करना होगा। यह प्रक्रिया टैक्स अवधि खत्म होने के नौ महीने के भीतर पूरी करनी होती है। उदाहरण के लिए, जिन कारोबारियों का वित्त वर्ष 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुआ है, उन्हें 30 सितंबर 2026 तक अपना रिटर्न फाइल करना और बकाया टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है।
आपकी कमाई और टैक्स के सबूत रखने के लिए सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें। Small Business Relief के लिए पात्र होने के लिए आपकी सालाना कमाई AED 3 मिलियन से कम होनी चाहिए। इस छूट को पाने के लिए आपको टैक्स रिटर्न भरते समय इसका चुनाव करना होगा।
FTA के महानिदेशक Abdulaziz Mohammed Al Mulla ने बताया कि प्राधिकरण कारोबारियों को बेहतर सेवाएं और सपोर्ट देने के लिए लगातार काम कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप Federal Tax Authority की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।