UAE में टेलीमार्केटिंग पर सख्त हुआ कानून, अब बिना परमिशन फोन किया तो भरना होगा भारी जुर्माना

Praggya Singh sabal5 August 20262 min read78 viewsUAE
UAE में टेलीमार्केटिंग पर सख्त हुआ कानून, अब बिना परमिशन फोन किया तो भरना होगा भारी जुर्माना

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में फर्जी और परेशान करने वाली टेलीमार्केटिंग कॉल्स पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। TDRA (Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority) ने अब तक हजारों फोन नंबरों को बंद कर दिया है और कई कंपनियों पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कदम उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो दिनभर आने वाली अनचाही कॉल्स और मार्केटिंग संदेशों से परेशान रहते थे। सरकार की यह कोशिश है कि लोग बिना किसी फालतू दखल के अपनी निजी जिंदगी सुकून से जी सकें।

नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

नए नियमों के तहत, Cabinet Resolution No. 56 और 57 के जरिए टेलीमार्केटिंग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जो 27 अगस्त 2024 से पूरी तरह लागू हैं। अब कोई भी कंपनी सुबह 9:00 बजे से पहले या शाम 6:00 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकती है। साथ ही, कॉल करने वाली कंपनी के पास लाइसेंस होना जरूरी है और उनके नंबर को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने अपना नंबर DNCR (Do Not Call Register) में दर्ज करवाया है, तो उस पर मार्केटिंग कॉल करना कानूनन जुर्म है।

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जुर्माने का पूरा विवरण

सरकार ने गलत काम करने वाली कंपनियों और लोगों के लिए जुर्माने की राशि तय कर दी है। अगर कोई कंपनी नियमों को तोड़ती है, तो उसे 10,000 दिरहम से लेकर 150,000 दिरहम तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

उल्लंघन का प्रकारजुर्माना राशि
बिना अनुमति मार्केटिंग करना75,000 दिरहम
DNCR लिस्ट पर कॉल करना50,000 दिरहम
व्यक्तिगत नंबर से मार्केटिंग5,000 दिरहम
तीसरी बार उल्लंघन पर50,000 दिरहम और 12 महीने का बैन

आम लोगों के लिए भी यह समझना जरूरी है कि अगर कोई शख्स अपने पर्सनल नंबर से मार्केटिंग का काम करता है, तो उसे 5,000 दिरहम का जुर्माना भरना पड़ेगा और उसका फोन नंबर भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। बार-बार ऐसा करने पर यह जुर्माना 20,000 दिरहम तक बढ़ सकता है और तीन महीने के लिए सर्विस बंद की जा सकती है।

कंपनियों पर कड़ी निगरानी

अक्टूबर 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने 2,000 से ज्यादा लोगों और कंपनियों पर कार्रवाई की है। Ministry of Economy (MoEC) और Central Bank of the UAE (CBUAE) के सहयोग से इन नियमों को लागू किया जा रहा है। अधिकारियों के पास यह अधिकार है कि वे कंपनियों को चेतावनी जारी कर सकते हैं, उनका लाइसेंस रद्द कर सकते हैं या 7 से 90 दिनों के लिए टेलीमार्केटिंग गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा सकते हैं। सरकार का साफ कहना है कि किसी भी उपभोक्ता की मर्जी के बिना मार्केटिंग कॉल करना अब आसान नहीं होगा और कानून तोड़ने वालों को इसका गंभीर हर्जाना भुगतना होगा। आप अधिक जानकारी के लिए TDRA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नियमों की पूरी सूची देख सकते हैं।

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