इसराइल की जेलों में बंद हैं 370 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी बच्चे, नई रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा।

Sushma Kumari27 August 20263 min read54 viewsWorld
इसराइल की जेलों में बंद हैं 370 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी बच्चे, नई रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा।

एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके अनुसार इसराइली हिरासत केंद्रों में लगभग 370 फ़िलिस्तीनी बच्चों को कैद करके रखा गया है। यह आंकड़ा इस बात की ओर इशारा करता है कि बच्चों की गिरफ्तारी के मामलों में काफी तेजी आई है। इनमें से ज्यादातर नाबालिगों को मेगिड्डो और ओफर जेलों में रखा जा रहा है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक और यरुशलम में इसराइली सेना की तरफ से चलाए जाने वाले गिरफ्तारी अभियानों में बच्चों को पकड़ना एक आम बात बन चुकी है। आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2026 के पहले छह महीनों में ही इसराइली सेना ने 276 बच्चों को हिरासत में लिया था। ये सभी बच्चे इस समय इसराइल की जेलों में बंद कुल 9,400 से अधिक फ़िलिस्तीनी कैदियों की बड़ी संख्या का हिस्सा हैं।

प्रशासनिक हिरासत और कड़े नियम

इन मामलों की संख्या बढ़ने के पीछे प्रशासनिक हिरासत का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होना एक मुख्य वजह है। इस व्यवस्था के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी औपचारिक आरोप या मुकदमे के सिर्फ गुप्त दस्तावेजों के आधार पर जेल में बंद कर दिया जाता है। इस्राइल प्रिजन सर्विस के आंकड़ों के अनुसार, प्रशासनिक हिरासत के तहत रखे गए फ़िलिस्तीनी नाबालिगों की संख्या जनवरी 2025 में 103 थी जो बढ़कर मार्च 2026 तक 191 हो गई। इस दौरान हिरासत में बंद कुल फ़िलिस्तीनी बच्चों में से लगभग आधे बच्चे इसी प्रशासनिक हिरासत के तहत थे। पेरेंट्स अगेंस्ट चाइल्ड डिटेंशन की कार्यकारी निदेशक टिटी कारमेल ने बताया कि इन नाबालिगों के रहने की स्थिति बेहद खराब है और यह स्थिति वयस्क कैदियों से किसी भी तरह से अलग नहीं है।

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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय

इन गिरफ्तारियों के लिए बने कानूनी नियम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार विवाद और चिंता का विषय बने हुए हैं। नवंबर 2024 में इसराइली क्नेसेत ने एक पांच साल का अस्थायी कानून पास किया था, जिसके तहत अदालतों को आतंकवाद या आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामलों में दोषी पाए जाने पर 14 साल से कम उम्र के फ़िलिस्तीनी नाबालिगों को भी हिरासत में रखने की अनुमति मिलती है। इसराइली अधिकारी अक्सर पत्थर फेंकने जैसी घटनाओं को आतंकवाद की श्रेणी में रख देते हैं, जिसके लिए 20 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने इस पर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि यह कानून उन अंतरराष्ट्रीय मानकों के खिलाफ है जो यह तय करते हैं कि बच्चों को हिरासत में रखना सबसे आखिरी विकल्प होना चाहिए।

हिंसा के आरोप और कैदियों की मौत

डिफेंस फॉर चिल्ड्रेन इंटरनेशनल-पालिस्‍टाइन ने बताया है कि हिरासत में लिए जाने वाले कई बच्चों को हिंसा, दुर्व्यवहार और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। अक्सर उन्हें बिना किसी कानूनी सलाह या माता-पिता को सूचना दिए रात के समय की जाने वाली छापेमारी के दौरान पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ, नेशनल कैंपियन फॉर द रिट्रीवल ऑफ फ़िलिस्तीनी मार्टर्स बॉडीज ने 27 अगस्त 2026 को जानकारी दी कि इसराइल के पास इस समय लगभग 1,700 फ़िलिस्तीनियों के शव मौजूद हैं, जिनमें 81 बच्चे भी शामिल हैं। हाल ही में हुए घटनाक्रम के तहत इसराइल ने 15 साल के जादल्लाह जिहाद जुमा जादल्लाह का शव वापस करने पर सहमति जताई है, जिनकी नवंबर 2025 में मौत हो गई थी। इसके अलावा, 21 साल के कैदी अब्देलरहमान अल-सबातीन की मौत के बाद अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली हिरासत में मरने वाले कैदियों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। इस दौरान कैदियों को यातना देने और समय पर इलाज न मिलने के गंभीर आरोप लगातार सामने आ रहे हैं, जिनमें डॉ. हुस्साम अबू सफिया के इलाज से जुड़े मामले भी शामिल हैं।

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