शराब पीकर रेंटल कार चलाने और हादसा करने वाले खाड़ी नागरिक को बहरीन हाई कोर्ट ने 6204 दीनार देने का आदेश दिया

बहरीन हाई कोर्ट ने रेंटल कार से हादसा करने वाले खाड़ी नागरिक को 6,204 बहरीन दीनार का भुगतान करने का आदेश दिया है।

Mohd. Irfan16 October 20261 min read13 viewsBahrain
शराब पीकर रेंटल कार चलाने और हादसा करने वाले खाड़ी नागरिक को बहरीन हाई कोर्ट ने 6204 दीनार देने का आदेश दिया

बहरीन: बहरीन की हाई सिविल कोर्ट ने एक खाड़ी देश के नागरिक को रेंटल कार से हुए हादसे के बाद 6,204.570 बहरीन दीनार और 3 प्रतिशत कानूनी ब्याज चुकाने का आदेश दिया है। यह मामला उस समय सामने आया जब ड्राइवर ने शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए एक अन्य वाहन को टक्कर मार दी थी।

जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने 30 बहरीन दीनार प्रतिदिन की दर पर एक गाड़ी किराए पर ली थी। गाड़ी किराए पर लेने के कुछ ही घंटों बाद यह हादसा हुआ। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक की रिपोर्ट के अनुसार, ड्राइवर शराब के नशे में था और ट्रैफिक की विपरीत दिशा में गाड़ी चला रहा था।

ड्राइवर का ध्यान सड़क पर नहीं था, जिसकी वजह से दूसरी गाड़ी से जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में 6,000 बहरीन दीनार से ज्यादा का नुकसान हुआ। बहरीन के ट्रैफिक नियमों के तहत, शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण बीमा कंपनी ने पॉलिसी को रद्द कर दिया, जिससे बीमा का लाभ नहीं मिल सका।

इसके बाद रेंटल कंपनी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कंपनी ने सबूत के तौर पर रेंटल एग्रीमेंट, हादसे की रिपोर्ट, तस्वीरें और मरम्मत का औपचारिक अनुमान कोर्ट को सौंपा। इस कानूनी प्रक्रिया में वकील ज़हरा अल मदेह जुड़ी हुई हैं।

अदालती कार्यवाही के दौरान आरोपी व्यक्ति सुनवाई में शामिल नहीं हुआ और न ही अपनी तरफ से कोई बचाव पेश किया। कोर्ट ने उसे पूरी तरह जिम्मेदार पाते हुए जुर्माने और ब्याज के भुगतान का फैसला सुनाया।

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