Bahrain में लेबर लॉ तोड़ने पर बड़ी कार्रवाई, अगस्त महीने में 543Workers को किया गया देश से बाहर.

Praggya Singh sabal8 September 20263 min read18 viewsBahrain
Bahrain में लेबर लॉ तोड़ने पर बड़ी कार्रवाई, अगस्त महीने में 543Workers को किया गया देश से बाहर.

ब बहरीन देश में अवैध रूप से रहने वाले और लेबर कानून तोड़ने वालों पर प्रशासन ने बहुत सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बहरीन के श्रम बाजार नियामक प्राधिकरण यानी LMRA ने अगस्त महीने के आंकड़े जारी किए हैं, जिससे पता चलता है कि पूरे देश में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 543 विदेशी कामगारों को देश से डिपोर्ट यानी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान कुल 77 अवैध कामगारों को हिरासत में भी लिया गया है, जिससे कंपनियों और कामगारों के बीच हड़कंप मच गया है। सरकार की यह सख्ती यह साफ बताती है कि देश में फर्जी तरीके से नौकरी करने वालों पर अब किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी।

अधिकारियों ने की ताबड़तोड़ छापेमारी

लेबर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त महीने के दौरान पूरे देश में कुल 3,152 निरीक्षण अभियान चलाए गए। इनमें से 2,973 बार दुकानों और कमर्शियल प्रतिष्ठानों की जांच की गई जबकि 179 संयुक्त अभियान अलग-अलग जगहों पर किए गए। इस बड़े अभियान में राजधानी गवर्नरेट में 93, मुहर्रम में 27, उत्तरी गवर्नरेट में 27 और दक्षिणी गवर्नरेट में 32 अभियान चलाए गए। इस पूरी कार्रवाई में कई सरकारी विभागों ने मिलकर काम किया, जिसमें नेशनलिटी, पासपोर्ट्स एंड रेजिडेंस अफेयर्स यानी NPRA, पुलिस निदेशालय, सिविल डिफेंस और नगर पालिका जैसे कई बड़े विभाग शामिल रहे। इन सभी विभागों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि देश में कोई भी व्यक्ति बिना वैध दस्तावेजों के काम न कर सके।

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प्रवासी कामगारों के लिए जरूरी चेतावनी

बहरीन में भारतीय समुदाय के लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, जिनमें कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्टिंग और मेंटेनेंस के काम में हजारों लोग शामिल हैं। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि विजिट वीजा पर बहरीन में आकर काम करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। ऐसा करते पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और तुरंत डिपोर्टेशन की सजा मिल सकती है। इसके अलावा, किसी भी नए स्पॉन्सर के पास काम तब तक शुरू नहीं करना चाहिए जब तक कि वीजा ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी तरह खत्म न हो जाए और नया वर्क परमिट हाथ में न आ जाए। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्क परमिट की फीस और हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा खर्च हमेशा मालिक को उठाना होगा, न कि कामगार को इसकी कीमत चुकानी होगी।

मुश्किल समय में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर

यदि कोई भी प्रवासी कामगार किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, तो वह तुरंत मदद मांग सकता है। बहरीन सरकार ने इसके लिए एक्सपाट्रिएट वर्कर्स प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट सेंटर का 24 घंटे चलने वाला हेल्पलाइन नंबर 995 जारी किया है। इसके अलावा LMRA के जनरल कॉल सेंटर नंबर 17506055 पर भी संपर्क किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों की मदद के लिए बहरीन स्थित भारतीय दूतावास का कम्युनिटी वेलफेयर एंड लेबर सेक्शन हमेशा तैयार रहता है। भारतीय नागरिक मदद के लिए फोन नंबर +973 17180529 या ईमेल wel2.bahrain@mea.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। आपातकालीन स्थिति के लिए 24 घंटे चालू रहने वाला इमरजेंसी नंबर +973 39418071 भी उपलब्ध कराया गया है, ताकि किसी भी भारतीय को परेशानी न हो। सभी कामगारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पासपोर्ट की वैधता, रेजिडेंस स्टेटस और वर्क परमिट की तारीख की समय पर जांच करते रहें।

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