बहरीन वर्क परमिट नियम: 90 दिन की अस्थायी दूसरी नौकरी की छूट

बहरीन ने विदेशी कामगारों को बिना परमिट ट्रांसफर किए 90 दिन तक दूसरी कंपनी में काम करने की इजाज़त दी है। जानिए शर्तें और फीस।

Mohd. Irfan12 October 20262 min read38 viewsBahrain
बहरीन वर्क परमिट नियम: 90 दिन की अस्थायी दूसरी नौकरी की छूट

बहरीन: बहरीन में विदेशी कामगारों के लिए एक नया नियम लागू हो गया है, जिसके तहत योग्य प्रवासी कर्मचारी अपने मौजूदा वर्क परमिट को बदले बिना दूसरी कंपनी में अधिकतम 90 दिन के अस्थायी काम पर लग सकेंगे। लेबर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी (LMRA) ने इस बदलाव की घोषणा 28 सितंबर 2026 को की, जबकि नियम 25 सितंबर 2026 से प्रभावी माना गया है।

यह फैसला श्रम एवं कानूनी मामलों के मंत्री और LMRA बोर्ड के चेयरमैन यूसिफ खलीफ़ा की ओर से जारी प्रस्ताव संख्या 2 (2026) के तहत लिया गया है, जिसे 22 सितंबर 2026 को जारी किया गया था। सरकार का कहना है कि इससे श्रम बाज़ार में लचीलापन बढ़ेगा और कुछ समय के लिए पड़ने वाली स्टाफ़ की कमी को बिना नई भर्ती के पूरा किया जा सकेगा।

किन शर्तों पर मिलेगी इजाज़त

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इस व्यवस्था का लाभ सिर्फ़ उन विदेशी कामगारों को मिलेगा जिनका वर्क परमिट वैध है। घरेलू कामगार इस दायरे से बाहर रखे गए हैं। यानी घरेलू सहायक या इसी श्रेणी के कर्मचारी इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

अगर कोई कंपनी किसी कर्मचारी को अस्थायी रूप से दूसरी कंपनी में भेजना चाहती है, तो कुछ ज़रूरी कदम उठाने होंगे:

  • कामगार की लिखित सहमति लेना अनिवार्य है।
  • मूल प्रायोजक नियोक्ता और अस्थायी रूप से काम देने वाली कंपनी, दोनों की सहमति चाहिए।
  • LMRA से आधिकारिक मंज़ूरी लेनी होगी।
  • पूरी प्रक्रिया LMRA के एक्सपैट मैनेजमेंट सिस्टम (EMS) के ज़रिए ही होगी।

आर्थिक शर्तों में सबसे अहम है 5 बहरीनी दीनार (BHD) का प्रशासनिक शुल्क, जिसे काम लेने वाली कंपनी को चुकाना होगा। साथ ही, अगर जिस कंपनी में कर्मचारी अस्थायी रूप से जा रहा है, उसका बहरीनीकरण अनुपात मूल नियोक्ता से कम है, तो अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जा सकता है।

कामगार के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर भी नियम सख़्त रखा गया है। 90 दिन की इस अवधि के दौरान दोनों नियोक्ता कर्मचारी के अधिकारों की रक्

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