Bahrain Visa Rule: बहरीन में नया नियम लागू, अब परिवार के वीज़ा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस अनिवार्य.

बहतरीन में नौकरी करने वाले expatriates के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। श्रम बाजार नियामक प्राधिकरण यानी LMRA ने परिवार के नए निवास परमिट आवेदन को लेकर एक कड़ा नया नियम लागू कर दिया है। अब बहरीन में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने dependents यानी पत्नी और बच्चों के लिए नया निवास परमिट लेते समय हेल्थ इंश्योरेंस दिखाना होगा। यह नया नियम उन सभी परिवारों पर सीधा असर डालता है जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देशों से आकर बहरीन में रह रहे हैं।
क्या है नया हेल्थ इंश्योरेंस नियम
पहले यह नियम सिर्फ उस मुख्य कामगार के लिए था जो नौकरी करने जाता था, लेकिन अब इसे परिवार के सदस्यों के लिए भी जरूरी कर दिया गया है। 17 सितंबर 2026 को आव्रजन कानून फर्म Fragomen की तरफ से जारी एक चेतावनी में इस नीति बदलाव की पुष्टि की गई थी। नए आदेश के मुताबिक, जो परिवार पहली बार रेजिडेंस परमिट के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें लाइसेंस प्राप्त बहरीन बीमा कंपनी से वैध हेल्थ इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट देना होगा। यह बीमा सर्टिफिकेट उतने ही समय के लिए वैध होना चाहिए जितने समय का रेजिडेंस परमिट जारी किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का परमिट एक साल के लिए बन रहा है, तो बीमा भी पूरे एक साल का होना चाहिए।
आवेदन करने का तरीका और जरूरी शर्तें
आधिकारिक LMRA वेबसाइट के पेज पर अब 'हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट' को एक अनिवार्य दस्तावेज के रूप में जोड़ दिया गया है। स्पॉन्सर करने वाले कर्मचारी को यह बात ध्यान रखनी होगी कि परिवार के सभी सदस्यों के लिए बीमा की अवधि मुख्य कार्यकर्ता के परमिट की अवधि से मेल खाती हो। आवेदन की यह पूरी प्रक्रिया हमेशा की तरह LMRA Expat Management System के जरिए ही पूरी की जाएगी। इसके साथ ही, स्पॉन्सर करने वाले कर्मचारी के लिए BHD 400 की मासिक शुद्ध वेतन सीमा का नियम पहले की तरह ही लागू रहेगा। यह नियम आमतौर पर पति, पत्नी और 24 वर्ष तक की आयु के बच्चों पर लागू होता है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि क्या यह नियम परमिट के नवीनीकरण यानी renewal के वक्त भी लागू होगा या नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक निर्देश नहीं आया है।
परिवारों पर क्या होगा असर
जो लोग अपने परिवार को बहरीन बुला रहे हैं, उन्हें अब अपने बजट में इस हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा भी जोड़ना होगा। यदि बीमा से जुड़े दस्तावेज पूरे नहीं होते हैं, तो परिवार के निवास परमिट के आवेदन में देरी हो सकती है या फिर उन्हें सीधे तौर पर खारिज भी किया जा सकता है। इसके अलावा परिवार के पासपोर्ट की कॉपी, जन्म या विवाह प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी कागजात पहले की तरह ही अनिवार्य बने रहेंगे। विशेषज्ञों की सलाह है कि फाइल जमा करने से पहले ही बीमा प्रमाण पत्र तैयार रखें ताकि विजिट वीजा से रेजिडेंस वीजा पर शिफ्ट होने वाले लोगों को किसी भी तरह की ओवरस्टे की समस्या या परेशानी का सामना न करना पड़े।