Bahrain में गर्मी के नियमों का कड़ाई से पालन, 99.98% कम्प्लायंस के साथ खत्म हुआ मिड डे बैन.

बहरीन में गर्मियों के मौसम में खुले आसमान के नीचे काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों का पालन बेहद शानदार तरीके से हुआ है। बहरीन के श्रम मंत्रालय ने हाल ही में आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि देश में दोपहर के समय काम करने पर रोक वाले नियम यानी Midday Work Ban का पालन 99.98% की दर से किया गया। यह नियम साल 2026 के गर्मियों के सीजन के लिए लागू किया गया था, ताकि तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी में काम करने वाले मजदूरों को हीट स्ट्रोक, डीहाइड्रेशन और गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। इस नियम के तहत दोपहर 12:00 PM से 4:00 PM तक सीधे धूप में किसी भी तरह के बाहरी काम पर पूरी तरह से पाबंदी थी और यह आदेश 15 June से 31 August 2026 तक प्रभावी रहा था।
निरीक्षण के दौरान पकड़े गए सिर्फ छह उल्लंघनकर्ता
श्रम मंत्रालय की टीमों ने इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए पूरे सीजन के दौरान देश भर में लगातार औचक निरीक्षण किए। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, निरीक्षण टीमों ने तय अवधि के दौरान कुल 30,246 बार अलग-अलग जगहों पर जाकर जांच की। इन तमाम दौरों और चेकिंग के बाद अधिकारियों ने पाया कि ज्यादातर कंपनियां नियमों का पूरी तरह पालन कर रही हैं और सिर्फ छह ऐसी कंपनियां या प्रतिष्ठान मिले जिन्होंने इस आदेश का उल्लंघन किया। इन छह प्रतिष्ठानों से जुड़े कुल 17 मजदूरों से जुड़े मामलों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित न्यायिक अधिकारियों के पास भेज दिया गया है, ताकि कानून तोड़ने वालों पर उचित कार्रवाई हो सके। सरकार की इस सख्ती से साफ हो गया कि मजदूरों की सेहत और सुरक्षा प्रशासन के लिए सबसे ऊपर है और इसमें किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाती है।
भारतीय प्रवासियों और निर्माण क्षेत्र के कामगारों पर असर
बहरीन में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए यह नियम और इसका कड़ाई से पालन बहुत ज्यादा मायने रखता है। बहरीन में भारतीय समुदाय की कुल आबादी लगभग 350,000 है। भारतीय दूतावास से मिली जानकारी के अनुसार, बहरीन में रहने वाले कुल भारतीयों में से 65% से ज्यादा लोग कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य, कॉन्ट्रैक्टिंग और मेंटेनेंस सेक्टर में नौकरी या मजदूरी करते हैं। इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को अक्सर बहुत ज्यादा तापमान और खुली धूप में काम करना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। हालांकि seasonal ban यानी मौसमी पाबंदी 31 August को खत्म हो गई है, लेकिन सितंबर के महीने में भी तापमान 40°C से ऊपर रहने का अनुमान है। इसे देखते हुए श्रम मंत्री Yousif bin Abdulhussain Khalaf ने 14 September को यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार साल भर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के नियमों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और नियोक्ताओं को काम के दौरान पानी, छाए और सुरक्षा का पूरा इंतजाम करना होगा।
शिकायत दर्ज कराने के लिए आधिकारिक नंबर और माध्यम
यदि बहरीन में काम करने वाले किसी भी मजदूर को लेबर लॉ से जुड़ी कोई समस्या आती है या कोई कंपनी नियमों का पालन नहीं करती है, तो वे तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए बहरीन सरकार ने कई हेल्पलाइन नंबर और सिस्टम बनाए हैं। मजदूर लेबर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी LMRA के कॉल सेंटर नंबर 17506055 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 24x7 चलने वाली एक्सपैट प्रोटेक्शन सेंटर की हेल्पलाइन नंबर 995 या तवासुल शिकायत प्रणाली का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर, बहरीन में रह रहे भारतीय नागरिकों को यदि किसी भी प्रकार की सहायता या मदद की जरूरत है, तो वे भारतीय दूतावास के कम्युनिटी वेलफेयर और लेबर सेक्शन से फोन नंबर +973 17180529 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आपातकालीन स्थिति में 24x7 उपलब्ध इमरजेंसी लाइन +973 39418071 पर कॉल कर सकते हैं। आप इस पूरी आधिकारिक अपडेट को Gulfhindi.com पर विस्तार से पढ़ सकते हैं।