Dubai में लागू हुआ शेयर हाउसिंग का सख्त नियम, 26 फरवरी 2026 से नया कानून शुरू.

Sushma Kumari27 August 20262 min read73 viewsUAE
Dubai में लागू हुआ शेयर हाउसिंग का सख्त नियम, 26 फरवरी 2026 से नया कानून शुरू.

दुबई में रहने वाले प्रवासियों और कमरों को शेयर करके रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। प्रशासन ने शहर में शेयर हाउसिंग को लेकर एक नया कानून लागू कर दिया है जिसे Law No. (4) of 2026 नाम दिया गया है। इस नए नियम के लागू होने से अब दुबई के सभी इलाकों और फ्री जोन में किराए पर रहने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। जो लोग दुबई में नौकरी या काम के सिलसिले में रहते हैं और कमरा शेयर करते हैं, उनके लिए इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है ताकि बाद में किसी भी तरह की परेशानी या भारी जुर्माने से बचा जा सके।

नया कानून और परमिट के नियम

इस नए कानून के तहत अब कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कमरा किराए पर नहीं दे सकता है। केवल वही लोग और प्रॉपर्टी के मालिक ऐसा कर सकते हैं जिनके पास सरकार की तरफ से आधिकारिक परमिट यानी लाइसेंस मौजूद हो। इसके अलावा सामूहिक श्रम आवास यानी collective labour accommodation के लिए बने कमरों को इस नियम से अलग रखा गया है। नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी Dubai Municipality को दी गई है। नगरपालिका के अधिकारी समय-समय पर इमारतों की जांच करेंगे ताकि यह तय किया जा सके कि सभी तय मानकों का पालन हो रहा है या नहीं।

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कमरे में रहने की क्षमता और बुनियादी सुविधाएं

नए दिशानिर्देशों के अनुसार अब हर एक निवासी के पास कम से कम five square meters यानी पांच वर्ग मीटर की रहने की जगह होनी चाहिए। म्युनिसिपलिटी हर प्रॉपर्टी की अधिकतम क्षमता तय करेगी कि एक घर में कितने लोग रह सकते हैं। मकान मालिकों और लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इमारत में आग से सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और बिजली के सभी मानक पूरी तरह से ठीक हों। इसके अलावा कमरों में रहने वाले लोगों को एक गाइडबुक दी जाएगी जिसमें उनके अधिकार और इमरजेंसी के समय संपर्क करने के लिए फोन नंबर दिए होंगे। साथ ही अंग्रेजी और अरबी दोनों भाषाओं में एक जानकारी बोर्ड भी घर के बाहर लगाना अनिवार्य किया गया है।

जुर्माना और सख्त कार्रवाई

यदि कोई व्यक्ति या मकान मालिक इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उस पर Dh500 to Dh500,000 तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई एक साल के भीतर दोबारा वही गलती करता है, तो जुर्माने की यह रकम दोगुनी यानी अधिकतम Dh1 million तक हो सकती है। सरकार ने पुराने मकान मालिकों को अपनी स्थिति सुधारने के लिए one-year grace period दिया है जो August 26, 2026 से शुरू हुआ है। नियमों को नहीं मानने पर प्रशासन बिजली और पानी जैसी सार्वजनिक सेवाओं को काटने या फिर प्रवासियों को घर से बेदखल करने जैसी सख्त कार्रवाई भी कर सकता है।

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