Kuwait News: सोशल मीडिया पर बिना लाइसेंस के इंजेक्शन बेचने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, घर से चला रहा था क्लिनिक.

कुवैत सिटी में प्रशासन ने एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए सोशल मीडिया के जरिए बिना लाइसेंस वाली मेडिकल इंजेक्शन बेचने वाले एक जनरल फिजीशियन को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई 28 अगस्त 2026 को की गई, जब अधिकारियों को यह जानकारी मिली कि अल-मसायल इलाके के एक निजी घर से अवैध तरीके से इलाज और दवाइयां दी जा रही हैं। इस पूरी छापेमारी को पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर यानी PAM के लेबर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने अंजाम दिया। इस काम में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के क्रिमिनल सिक्योरिटी सेक्टर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मेडिकल लाइसेंसिंग एंड ड्रग इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने पूरा साथ दिया। कुवैत में रहने वाले प्रवासियों और आम नागरिकों के लिए यह जानना जरूरी है कि इस तरह के अवैध काम कानून के खिलाफ हैं और इनसे सेहत को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है।
अवैध रूप से घर से चल रहा था मेडिकल सेंटर
पकड़े गए डॉक्टर के पास से जो दवाइयां और इंजेक्शन बरामद किए गए, वे स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रमाणित नहीं थीं। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि आरोपी डॉक्टर किस देश का नागरिक था और वह किस बीमारी, कॉस्मेटिक या वजन घटाने के मकसद से इन विज्ञापनों को सोशल मीडिया पर चला रहा था। सभी जरूरी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को सक्षम प्राधिकारी के पास भेज दिया गया है। कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमों के अनुसार सोशल मीडिया या किसी भी रिहायशी मकान के जरिए मेडिकल सेवाएं देना पूरी तरह गैरकानूनी है। कोई भी व्यक्ति अपने घर से स्वतंत्र रूप से क्लिनिक नहीं चला सकता है, भले ही उसके पास डॉक्टर होने का आधिकारिक लाइसेंस ही क्यों न हो।
नियम तोड़ने पर मिलती है कड़ी सजा
कुवैत सरकार के नियमों के मुताबिक कोई भी मेडिकल सुविधा या क्लिनिक खोलने के लिए मेडिकल लाइसेंसिंग कमेटी की मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके अलावा कुवैत म्युनिसिपलिटी, जनरल फायर फोर्स और एनवायरनमेंट पब्लिक अथॉरिटी से भी परमिट लेना अनिवार्य होता है। प्रशासन ने आम जनता और प्रवासियों को चेतावनी दी है कि वे सोशल मीडिया पर दिखने वाले विज्ञापनों के चक्कर में न आएं और केवल अधिकृत अस्पतालों या क्लिनिकों से ही इलाज करवाएं। किसी भी इंजेक्शन या दवा को लगवाने से पहले उसकी वैधता की जांच जरूर कर लें। अगर किसी को भी मेडिकल सेवाओं से जुड़ा कोई उल्लंघन नजर आता है, तो वह स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर सिविल आईडी के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है या मेडिकल लायबिलिटी अथॉरिटी से संपर्क कर सकता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों या सेंटर्स पर भारी जुर्माना लगाने के साथ उनके लाइसेंस को हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है। श्रम और स्वास्थ्य क्षेत्रों में इस तरह की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए संयुक्त निरीक्षण अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।