Kuwait में खत्म हुआ खुले में काम करने का बैन, अब 10 लाख भारतीयों के लिए लागू रहेंगे नए नियम.

Aanya1 September 20263 min read38 viewsKuwait
Kuwait में खत्म हुआ खुले में काम करने का बैन, अब 10 लाख भारतीयों के लिए लागू रहेंगे नए नियम.

कुवैत में काम करने वाले लाखों प्रवासियों और खासकर भारतीय कामगारों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कुवैत सरकार के पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपॉवर यानी PAM ने यह पक्का कर दिया है कि गर्मियों के मौसम में खुले में धूप में काम करने पर लगाया गया मौसमी प्रतिबंध अब आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। यह नियम हर साल 1 June से 31 August तक लागू रहता था जिसके तहत दोपहर 11:00 a.m. से शाम 4:00 p.m. के बीच खुले आसमान के नीचे काम करने पर पूरी तरह रोक थी। इस नियम के खत्म होने से अब निर्माण कार्यों और खुले में होने वाले अन्य कामों के सामान्य समय पर लौटने की उम्मीद है।

किन सेक्टरों पर पड़ता है असर और क्या हैं नए नियम

यह मौसमी प्रतिबंध मुख्य रूप से उन खुले क्षेत्रों को प्रभावित करता था जहाँ मजदूर धूप में कड़ा परिश्रम करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य, सड़क निर्माण, मरम्मत का काम, लोडिंग और अनलोडिंग, बाहर की सफाई और बागवानी जैसे सेक्टर शामिल हैं। इस नियम के हटने के बाद भी कुवैत का साल 2026 का संशोधित श्रम-सुरक्षा ढांचा पूरी तरह प्रभावी है। इसके तहत PAM के पास अभी भी यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अत्यधिक गर्मी, धूल भरी आंधी, भारी बारिश, असामान्य रूप से अधिक ह्यूमिडिटी या बाढ़ जैसे किसी भी खतरनाक मौसम में बाहर काम करने पर रोक लगा सके या समय बदल सके।

GulfHindi की हर खबर सबसे पहलेJoin

कंपनियों की जिम्मेदारी और कामगारों के लिए निर्देश

नियम बदलने के बाद भी सभी नियोक्ताओं यानी कंपनियों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने कामगारों को सुरक्षित कामकाजी माहौल दें। कंपनियों को काम की जगह पर ठंडा पीने का पानी, फर्स्ट-एड बॉक्स, आराम करने के लिए उपयुक्त ब्रेक और छायादार विश्राम स्थल उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। कुवैत में भारतीय समुदाय की आबादी लगभग 1 million यानी दस लाख है जिसका बड़ा हिस्सा भारतीय दूतावास के आंकड़ों के मुताबिक कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रेणी में काम करता है। ये लोग निर्माण कार्य, इंजीनियरिंग सहायता, परिवहन, रखरखाव, खुदरा लॉजिस्टिक्स और सेवा क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हैं। कामगारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सुपरवाइजर से बात करके अपने बदले हुए काम के समय यानी ड्यूटी रोस्टर की जानकारी ले लें क्योंकि कई कंपनियां September 1 से फिर से सामान्य दिन के समय के अनुसार कामकाज शुरू कर रही हैं।

भारतीय दूतावास की मदद और शिकायत दर्ज कराने के तरीके

यदि किसी कर्मचारी को लगता है कि उसे किसी खतरनाक स्थिति में या जबरन गलत समय पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो उसे सबसे पहले अपने मालिक, साइट सुपरवाइजर या सेफ्टी ऑफिसर से बात करनी चाहिए। अगर वहां मामला हल नहीं होता है, तो पीड़ित भारतीय श्रमिक कुवैत स्थित भारतीय दूतावास के लेबर विंग से संपर्क कर सकते हैं। दूतावास की श्रम शिकायत डेस्क रविवार से गुरुवार तक काम करती है। किसी भी मदद के लिए दूतावास के मुख्य रिसेप्शन नंबर +965-22530600, 22530612, 22530613 या 22530614 पर फोन किया जा सकता है। ऑफिस के समय के बाद यानी आफ्टर-हावर्स रिसेप्शन के लिए +965-65501946 पर संपर्क किया जा सकता है और किसी भी इमरजेंसी के लिए +965-22562151 नंबर तय किया गया है। इसके अलावा श्रमिक अपनी शिकायतें ईमेल आईडी cw1.kuwait@mea.gov.in पर भी भेज सकते हैं।

Share:

Comments

Leave a comment