Kuwait में खत्म हो रहा है दोपहर की धूप में काम करने का बैन, 31 अगस्त से नियम में होगा बदलाव.

कुवैत में गर्मियों के मौसम को देखते हुए outdoor काम करने पर जो रोक लगाई गई थी, वह अब समाप्त होने जा रही है। कुवैत की पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर यानी PAM ने यह घोषणा की है कि seasonal दोपहर के समय काम करने का प्रतिबंध आगामी 31 अगस्त 2026 को पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस नियम के तहत हर साल गर्मियों के कड़े दिनों में दोपहर के वक्त कड़ी धूप में काम करने पर मनाही होती है, जिससे वहां के मजदूरों और कामगारों को चिलचिलाती धूप और उससे होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचाया जा सके।
कड़े नियमों के साथ लागू हुआ था आदेश
मिनिस्टीरियल डिक्री नंबर 3 के अनुसार, यह नियम इस साल 1 जून से लागू किया गया था, जिसके तहत हर दिन सुबह 11:00 बजे से लेकर दोपहर 4:00 बजे तक सीधी धूप में किसी भी तरह का बाहरी काम करने पर पूरी तरह रोक थी। कुवैत में गर्मियों के दौरान तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है, जिससे मजदूरों को हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन और अन्य गंभीर शारीरिक चोट लगने का बहुत खतरा रहता है। सरकार का यह कदम वहां काम करने वाले सभी कामगारों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया था, ताकि उन्हें इस भीषण गर्मी से बचाया जा सके।
यह नियम निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, मैंटेनेंस, साफ-सफाई, सड़क के कामों, लैंडस्केपिंग, डिलीवरी और आउटडोर लॉजिस्टिक्स जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों पर लागू होता था। कुवैत में लगभग 10 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में अनकिल्ड और सेमी-किल्ड वर्कर शामिल हैं। इस प्रतिबंध का सीधा असर इन सभी कामगारों के रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। इसके अलावा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्टीरियर के आदेश के मुताबिक यह पाबंदी डिलीवरी मोटरसाइकिलों पर भी 1 जून से 31 अगस्त की अवधि के लिए लागू की गई थी ताकि सड़क पर काम करने वाले डिलीवरी बॉय भी सुरक्षित रह सकें।
1 सितंबर से शुरू होंगे नियमित शिफ्ट्स
आगामी 1 सितंबर से सभी कंपनियां अपनी नियमित आउटडोर शिफ्ट्स को फिर से शुरू कर सकती हैं। हालांकि, कंपनियों को अभी भी यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने कामगारों के लिए सुरक्षित कामकाजी माहौल सुनिश्चित करें। नियोक्ताओं की यह जिम्मेदारी है कि वे काम की जगह पर ठंडा पीने का पानी, फर्स्ट-एड बॉक्स और बीच-बीच में आराम करने के लिए पर्याप्त ब्रेक की सुविधा दें। PAM के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह मौसम की स्थिति जैसे अत्यधिक गर्मी, बहुत ज्यादा नमी, धूल भरी आंधी, भारी बारिश या किसी महामारी के समय नए निर्देश या प्रतिबंध फिर से लागू कर सके।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
अगर कोई भी कंपनी इस बैन का उल्लंघन करती पाई जाती है और कामगारों को प्रतिबंधित समय के दौरान जबरन काम करवाती है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे नियोक्ताओं पर प्रति वर्कर 100 से 200 कुवैती दीनार (KD) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही, कंपनी की फाइल को भी सस्पेंड किया जा सकता है, जिससे उनकी नई भर्ती और रेजिडेंसी से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी तरह से रुक जाती हैं।
यदि किसी भी मजदूर को इस नियम के उल्लंघन से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करानी है, तो वे PAM से व्हाट्सएप नंबर 24936192 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, भारतीय कामगार अपनी किसी भी तरह की समस्या जैसे लेबर ग्रीवांस, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी दिक्कत या सैलरी मिलने में देरी के लिए कुवैत स्थित भारतीय दूतावास के लेबर विंग से संपर्क कर सकते हैं। भारतीय दूतावास सभी कामगारों को यह सलाह देता है कि वे हमेशा अपना पासपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनका इकामा और सिविल आईडी कार्ड हमेशा वैध यानी वैलिड स्थिति में रहे।