Kuwait में निर्माण कचरे और सुरक्षा नियमों को लेकर कड़ा आदेश, खुले में मलबा फेंका तो लगेगा भारी जुर्माना.

Aanya7 September 20263 min read24 viewsKuwait
Kuwait में निर्माण कचरे और सुरक्षा नियमों को लेकर कड़ा आदेश, खुले में मलबा फेंका तो लगेगा भारी जुर्माना.

कुवैत में रहने वाले सभी नागरिकों और प्रवासियों के लिए एक बेहद जरूरी खबर सामने आई है। Kuwait Municipality ने निर्माण, तोड़फोड़ और घरों की मरम्मत के दौरान निकलने वाले कचरे को लेकर एक सख्त निर्देश जारी किया है। इस नए आदेश के तहत संपत्ति के मालिकों को अपने निर्माण कार्य का मलबा केवल तय की गई जगहों पर ही फेंकना होगा। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा और पर्यावरण की साफ-सफाई को प्राथमिकता देते हुए नियमों में किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी। कुवैत में काम करने वाले कई भारतीय और अन्य प्रवासी भी निर्माण के कामों से जुड़े हैं, इसलिए उन्हें भी इन नियमों का पूरा ध्यान रखना होगा ताकि किसी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

सार्वजनिक जगहों पर मलबा फेंकने पर पूरी तरह रोक

नगरपालिका की तरफ से यह चेतावनी दी गई है कि किसी भी सार्वजनिक सड़क, पार्क या अन्य अनधिकृत स्थानों पर निर्माण कार्य का कचरा या मलबा फेंकना कानूनन जुर्म है। September 7, 2026 को नगरपालिका के अधिकारियों ने इस नियम को फिर से कड़ाई से लागू करने पर जोर दिया। कुवैत के सभी छह गवर्नरेट में सुरक्षा टीमें लगातार रोजाना जमीनी निरीक्षण कर रही हैं ताकि यह देखा जा सके कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। यह पूरी कार्रवाई 'Kuwait is more beautiful without encroachments' नामक अभियान का एक अहम हिस्सा है। अधिकारियों का साफ कहना है कि किसी भी इमारत के मालिक की यह कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने यहां से निकलने वाले मलबे को सही तरीके से हटवाए, ताकि वह परिसर के बाहर न फैले।

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मंत्रालयी आदेश और पर्यावरण कानून के तहत सख्त कार्रवाई

इस नियम को मजबूती देने के लिए Ministerial Decree No. 354 of 2023 लागू किया गया है, जो निर्माण से जुड़े कचरे और स्वच्छता के मानकों को नियंत्रित करता है। इसके अलावा Environment Public Authority (EPA) भी पर्यावरण संरक्षण कानून के आर्टिकल 33 के तहत पूरी नजर बनाए हुए है। EPA की जनसंपर्क और मीडिया निदेशक Sheikha Al-Ibrahim ने साफ किया कि तोड़फोड़ के मलबे को कहीं भी फेंक देना कानून का सीधा उल्लंघन है। ऐसा करने वाले लोगों पर 500 Kuwaiti dinars तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा दोषियों को कचरा हटाने और उसकी भरपाई का खर्च भी खुद ही उठाना पड़ेगा।

लगातार चल रहे हैं निरीक्षण और जागरूकता अभियान

प्रशासन की तरफ से इस साल लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, June 17, 2026 को जाहरा गवर्नरेट नगरपालिका शाखा ने Saad Al-Abdullah City में कचरा जमा होने को लेकर 135 safety warnings जारी की थीं और 23 violations दर्ज किए थे। Al-Jahra नगरपालिका शाखा के सेफ्टी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर Eng. Al-Humaidi Al-Mutairi ने पुष्टि की है कि नियमों का पालन न करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए फील्ड दौरे लगातार जारी रहेंगे। वहीं कुवैत नगरपालिका के आधिकारिक प्रवक्ता Mohammed Al-Sundan ने जानकारी दी है कि वर्तमान में 'Build, Don't Destroy' नाम से एक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसका मकसद आम जनता का सहयोग पाना और लोगों को खुद आगे आकर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रेरित करना है ताकि शहर को साफ-सुथरा रखा जा सके।

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