Kuwait New Residency Rules: कुवैत ने बदले रेजिडेंसी नियम, अब 6 महीने से ज्यादा बाहर रहने पर भी नहीं रद्द होगा वीज़ा.

Sushma Kumari7 September 20262 min read16 viewsKuwait
Kuwait New Residency Rules: कुवैत ने बदले रेजिडेंसी नियम, अब 6 महीने से ज्यादा बाहर रहने पर भी नहीं रद्द होगा वीज़ा.

कुवैत सरकार ने देश में रहने वाले प्रवासियों के लिए रेजिडेंसी नियमों में एक बड़ा और राहत भरा बदलाव किया है। इस नए बदलाव के तहत अब कुछ खास कैटेगरी के लोग बिना अपना वीज़ा गंवाए 6 महीने से ज्यादा समय तक देश से बाहर रह सकेंगे। यह नया नियम उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो अक्सर अपने परिवार या जरूरी कामों के सिलसिले में लंबे समय तक देश से बाहर रहते हैं। इस पॉलिसी में बदलाव मिनिस्टिरियल डिक्री नंबर 1410/2026 के तहत किया गया है, जिसे प्रथम उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री शेख फहद युसुफ सऊद अल-सबाह की मंजूरी मिली है।

किसे मिलेगा इस नए नियम का फायदा

नियमों में हुए इन संशोधनों को कुवैत के आधिकारिक गजट कुवैत अल-यूम में प्रकाशित कर दिया गया है और यह तुरंत प्रभाव से लागू भी हो चुके हैं। पहले के नियम बहुत सख्त थे और यदि कोई भी रेजिडेंसी धारक लगातार 4 महीने से ज्यादा समय तक देश से बाहर रहता था, तो उसका वीज़ा या रेजिडेंसी परमिट रद्द कर दिया जाता था। इस पुराने नियम की वजह से घरेलू कामगारों, प्रॉपर्टी मालिकों और उन प्रवासी परिवारों को बहुत परेशानी होती थी जो छुट्टियों या पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से लंबे समय तक बाहर रहते थे। अब नए आदेश के बाद कुछ चुनिंदा लोगों को इस समय सीमा से छूट दे दी गई है।

GulfHindi की हर खबर सबसे पहलेJoin

इस नई छूट के दायरे में कुवैती मांओं के वे बच्चे आते हैं जिनके पास कुवैती नागरिकता नहीं है। इसके अलावा कुवैत में प्रॉपर्टी के मालिक, कानून 116/2013 के तहत रेजिडेंसी पाने वाले निवेशक जो कैबिनेट की शर्तों को पूरा करते हैं, और वे लोग जिनकी कुवैती नागरिकता किसी वजह से रद्द हो गई थी लेकिन उन्होंने आर्टिकल 7-bis के तहत अपनी मूल या दूसरी नागरिकता हासिल कर ली है, वे भी इसमें शामिल हैं। आखिरी कैटेगरी वाले लोगों को 10 साल तक की रेजिडेंसी मिल सकती है और उन्हें सालाना रेजिडेंसी फीस भी नहीं देनी होगी।

घरेलू कामगारों के लिए क्या हैं निर्देश

घरेलू कामगारों के लिए पुराने नियम ही लागू रखे गए हैं और उनके लिए कोई बड़ी ढील नहीं दी गई है। घरेलू कामगार देश से बाहर अधिकतम 4 महीने तक ही रह सकते हैं, जब तक कि वे जनरल डिपार्टमेंट ऑफ रेजिडेंसी अफेयर्स से पहले ही स्पेशल अनुमति न ले लें। बाकी सभी योग्य प्रवासियों को भी यदि 6 महीने से ज्यादा बाहर रहना है, तो उन्हें अपनी कानूनी स्थिति बनाए रखने के लिए जनरल डिपार्टमेंट ऑफ रेजिडेंसी अफेयर्स सेFormal अनुमति लेनी होगी। अधिकारियों ने सभी निवासियों को सलाह दी है कि वे लंबी यात्रा की योजना बनाने से पहले अपनी कैटेगरी की अच्छी तरह जांच कर लें, अपने सफर के दिनों पर नजर रखें और जरूरी परमिट जरूर ले लें ताकि बाद में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

Share:

Comments

Leave a comment