13 भारतीय हवाई अड्डों पर NRI के लिए e-Gate सुविधा का लाभ, जानिए कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

Vandana Upadhyay11 October 20252 min read19 viewsIndia

केंद्र सरकार ने Fast Track Immigration – Trusted Traveller Programme (FTI-TTP) के तहत e-Gate सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के तहत NRIs और OCI कार्ड धारक लंबी इमिग्रेशन लाइनों लगे बिना सीधे गेट से गुजर सकते हैं। भारत के दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ, अमृतसर, कोची, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम और त्रिची जैसे हवाई अड्डों पर यह सुविधा उपलब्ध है।

क्या होता है e-Gate

CBI और गृह मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया यह सेल्फ-सर्विस किओस्क सिस्टम है। इसमें यात्री पासपोर्ट स्कैन कर सकते हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर सकते हैं और सीधे गेट से बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि दुबई या अबुधाबी के हवाई अड्डों पर होता है।

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आधार कार्ड e-Gate रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं होगा मान्य 

आपको बता दें कि Aadhaar कार्ड NRI के लिए e-Gate रजिस्ट्रेशन में मान्य नहीं है। इसके लिए चुनाव पहचान पत्र, बिजली या टेलीफोन बिल (पिछले 3 महीने का), ड्राइविंग लाइसेंस, पति/पत्नी का पासपोर्ट (यदि पता मेल खाता हो), माता-पिता का पासपोर्ट (नाबालिगों के लिए) और विदेश में रहने वाले NRIs के लिए सरकारी पहचान पत्र जिसमें वर्तमान विदेश पता लिखा हो।

कैसे करें रजिस्ट्रेशन

  • आधिकारिक पोर्टल पर जायें: https://ftittp.mha.gov.in/fti/
  • ईमेल और कैप्चा कोड से साइन अप करें।
  • OTP और ईमेल वेरिफिकेशन के बाद अकाउंट बनता है।
  • पासपोर्ट के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी भरें।
  • पासपोर्ट की फोटोकॉपी और पता वाले पेज स्कैन करके अपलोड करें।
  • OCI कार्ड धारकों को OCI के पहले और आखिरी पेज की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
  • बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट और फेस इमेज) की प्रक्रिया पूरी करें।
  • इसे हवाई अड्डों या FRRO कार्यालयों पर किया जा सकता है।
  • बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन अनुमोदित हो जाएगा।
इन बातों का रखें ध्यान
  • पासपोर्ट आवेदन के समय कम से कम 6 महीने तक वैध होना चाहिए।
  • सदस्यता की अवधि 10 साल या पासपोर्ट की समाप्ति तक होती है।
  • पासपोर्ट की  फोटो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, सफेद पृष्ठभूमि और JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए।
  • पासपोर्ट स्कैन PDF फॉर्मेट में होना चाहिए।
  • ECR पासपोर्ट धारक और 7 साल से कम उम्र के बच्चे आवेदन नहीं कर सकते।
  • 7–18 वर्ष के बच्चों के लिए माता-पिता या अभिभावक का ईमेल और मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया जा सकता है।
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