Oman New Rule: ओमान में चैरिटी चंदा देने के नियम सख्त, बिना परमिशन पैसा भेजा तो होगी जेल और जुर्माना

Sushma Kumari30 August 20263 min read27 viewsOman
Oman New Rule: ओमान में चैरिटी चंदा देने के नियम सख्त, बिना परमिशन पैसा भेजा तो होगी जेल और जुर्माना

ओमान में रहने वाले नागरिकों और प्रवासियों के लिए एक बहुत जरूरी खबर सामने आई है। ओमान की पब्लिक प्रॉसीक्यूशन और सुप्रीम ज्यूडिशियरी काउंसिल ने मिलकर एक सख्त चेतावनी जारी की है। इस निर्देश के मुताबिक, अब सभी लोगों को केवल आधिकारिक और लाइसेंस प्राप्त प्लेटफॉर्म के जरिए ही चैरिटी या दान देना होगा। इस नियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जरूरतमंद लोगों तक सही सलामत मदद पहुंचे और लोग किसी भी तरह के फर्जी या अवैध फंड इकट्ठा करने वाले फ्रॉड का शिकार न बनें। सरकार की कोशिश है कि चैरिटी के नाम पर होने वाले धोखेबाजी के मामलों पर पूरी तरह से लगाम लगाई जाए ताकि आम जनता की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे।

अवैध चंदा इकट्ठा करने पर होगी जेल और जुर्माना

पेनल कोड के Article 299 के अनुसार, किसी भी तरह की औपचारिक अनुमति के बिना चैरिटी के लिए पैसे मांगना या इकट्ठा करना कानूनी अपराध माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसे कड़े दंड का सामना करना पड़ेगा। ऐसे उल्लंघनकर्ताओं को 3 महीने की जेल, RO 600 यानी 600 ओमानी रियाल का जुर्माना या फिर ये दोनों सजाएं एक साथ मिल सकती हैं। यह नया निर्देश मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट यानी MoSD के पहले जारी किए गए मिनिस्टेरियल डिसीजन नंबर 336/2024 के साथ पूरी तरह मेल खाता है। इस नियम के तहत किसी भी प्राइवेट संगठन को अपनी किसी भी तरह की फंड जुटाने की गतिविधि को शुरू करने से पहले सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

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सरकारी कमेटियों को मिली है छूट

हालांकि सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटियों और पब्लिक कानूनी संस्थाओं को इन खास लाइसेंसिंग नियमों से छूट दी गई है, लेकिन इसके बावजूद MoSD सभी चैरिटेबल गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर बनाए रखती है ताकि नियमों का पूरी तरह से पालन हो सके। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट के प्लानिंग मामलों के एडवाइजर और वॉलंटरी वर्क एंड सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस के एक्टिंग डायरेक्टर जनरल Hamoud bin Mardad al Shibibi ने कहा कि चैरिटी के कामों को किसी भी संभावित दुरुपयोग से बचाना हम सबकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि समुदाय के लोगों को यह सतर्कता रखनी चाहिए कि वे किसी भी अभियान की सच्चाई की अच्छी तरह से जांच कर लें, ताकि उनका भेजा गया पैसा किसी के निजी बैंक खातों में डायवर्ट न हो सके।

जूड प्लेटफॉर्म का करें इस्तेमाल

लोगों की मदद और पारदर्शिता को आसान बनाने के लिए सरकार समर्थित Jood चैरिटी प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन आधिकारिक गेटवे के रूप में तैयार किया गया है। डोनर्स इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सुरक्षित तरीके से दान दे सकते हैं, जिसके बारे में आप gov.om पर जाकर विस्तार से जानकारी देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन्स डेवलपमेंट के एसोसिएटेड स्पेशलिस्ट Majid bin Said al Faraji ने एक बार फिर दोहराया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिना किसी स्पष्ट और पहले से ली गई अनुमति के फंड की मांग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ओमान में रहने वाले सभी प्रवासियों और नागरिकों से अपील की गई है कि वे केवल सत्यापित माध्यमों का ही उपयोग करें ताकि किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

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