Oman New Law: ओमान ने बदला ड्रग्स कानून, तस्करी करने पर मिलेगी मौत की सजा, भारी जुर्माना भी लागू

Sushma Kumari10 September 20264 min read37 viewsOman
Oman New Law: ओमान ने बदला ड्रग्स कानून, तस्करी करने पर मिलेगी मौत की सजा, भारी जुर्माना भी लागू

ओमान सरकार ने देश में अवैध ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक बेहद सख्त कानून लागू किया है। नए शाही फरमान के तहत अब गंभीर ड्रग्स तस्करी के मामलों में सीधे मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। ओमान में रहने वाले प्रवासियों और स्थानीय नागरिकों के लिए इस नए कानून के हर एक पहलू को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही सीधे जेल या मौत की सजा तक पहुंचा सकती है।

शाही फरमान नंबर 67/2026 हुआ लागू

ओमान के सुल्तान ने नया शाही फरमान नंबर Royal Decree No. 67/2026 जारी कर दिया है, जो पुराने कानून Royal Decree No. 17/99 की जगह लेगा। इस नए कानून के तहत नशीली दवाओं और मानसिक रूप से प्रभावित करने वाले पदार्थों (Psychotropic Substances) की तस्करी, उत्पादन और सेवन पर बेहद कड़े कदम उठाए गए हैं। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य देश को नशा मुक्त बनाना और अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट की कमर तोड़ना है। नए कानून में साफ कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ड्रग्स की तस्करी में शामिल पाया जाता है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।

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किन परिस्थितियों में मिलेगी सीधे मौत की सजा?

नए कानून के अनुसार, गंभीर श्रेणी की ड्रग्स तस्करी करने वाले अपराधियों को सीधे मौत की सजा (Death Penalty) दी जाएगी। यह सजा मुख्य रूप से उन लोगों पर लागू होगी जो:

  • बार-बार ड्रग्स से जुड़े अपराधों को दोहराते हैं।
  • अपने आधिकारिक पद, सरकारी नौकरी या कानूनी छूट (Legal Immunity) का गलत इस्तेमाल करके ड्रग्स मंगवाते हैं।
  • कमजोर मानसिक स्थिति वाले लोगों या बच्चों का इस्तेमाल ड्रग्स तस्करी के लिए करते हैं।
  • अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोहों या माफिया के साथ मिलकर काम करते हैं।

जुर्माना और जेल की सजा का पूरा गणित

ओमान के ड्रग्स मामलों के लोक अभियोजन विभाग के कार्यकारी निदेशक Hamad bin Saeed Al Ghafri ने नए नियमों और जुर्माने के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की है। कानून के मुताबिक अपराध की गंभीरता के हिसाब से सजा तय की गई है:

  • उत्पादन और आयात-निर्यात: यदि कोई व्यक्ति ड्रग्स बनाने, देश के भीतर लाने (इंपोर्ट) या बाहर भेजने (एक्सपोर्ट) का दोषी पाया जाता है, तो उसे लंबी जेल के साथ OMR 35,000 से OMR 60,000 तक का भारी-भरकम जुर्माना देना होगा।
  • तस्करी और बिक्री: ड्रग्स को अपने पास रखने, ट्रांसपोर्ट करने, बेचने या बांटने के आरोप में कम से कम 15 साल की कैद और OMR 10,000 से OMR 25,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास तस्करी: यदि कोई अपराधी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मस्जिद, मंदिर या जेल के आसपास ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे सीधे उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा दी जाएगी।
  • खुद के इस्तेमाल के लिए ड्रग्स रखना: निजी उपभोग या खुद के इस्तेमाल के लिए ड्रग्स रखने पर 1 से 3 साल तक की जेल और OMR 1,000 से OMR 5,000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा।

ऑनलाइन ड्रग्स बेचने वालों पर भी कसेगा शिकंजा

नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए ओमान सरकार ने साइबर क्राइम कानून में भी बदलाव किया है। नए शाही फरमान नंबर Royal Decree No. 61/2026 (साइबर क्राइम कानून) के तहत, यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया, वेबसाइट या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ड्रग्स की डीलिंग या तस्करी के लिए करता है, तो उसे मौत की सजा या उम्रकैद हो सकती है। इसके साथ ही आरोपी पर OMR 100,000 तक का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

नशा छोड़ने वालों के लिए पुनर्वास की सुविधा

इस कड़े कानून में केवल सजा का ही प्रावधान नहीं है, बल्कि सरकार ने उन लोगों की मदद करने का भी फैसला किया है जो नशे के चंगुल से बाहर निकलना चाहते हैं। नए कानून के तहत अदालतें अब नशा करने वाले व्यक्तियों को जेल भेजने के बजाय विशेष इलाज केंद्रों (Rehabilitation Center) में भेजने का आदेश दे सकती हैं।

  • यह इलाज और पुनर्वास कार्यक्रम 6 महीने से 1 साल तक चल सकता है।
  • अगर कोई व्यक्ति खुद इलाज के लिए अस्पताल आता है या उसका कोई रिश्तेदार उसे नशा मुक्ति केंद्र भेजता है, तो उस पर कोई कानूनी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।
  • इलाज पूरा होने के बाद भी लोक अभियोजन विभाग (Public Prosecution) उस व्यक्ति का अगले 2 साल तक समय-समय पर ड्रग टेस्ट कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसने नशा पूरी तरह छोड़ दिया है।
  • हालांकि, जो लोग पहले ही दो बार पुनर्वास केंद्र का लाभ उठा चुके हैं, या जिन्हें वहां से निकले अभी 5 साल नहीं हुए हैं, वे दोबारा इस रियायत के हकदार नहीं होंगे।

इस नए और बेहद कड़े कानून से ओमान में रह रहे भारतीय प्रवासियों और अन्य विदेशियों को विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह दी जाती है ताकि वे अनजाने में भी किसी ऐसे गंभीर अपराध का हिस्सा न बनें।

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