Saudi Arabia Final Exit Visa: सऊदी अरब ने फाइनल एग्जिट वीजा के नियमों में किया बदलाव, प्रवासियों के लिए जानना जरूरी.

Praggya Singh sabal30 August 20263 min read31 viewsSaudi
Saudi Arabia Final Exit Visa: सऊदी अरब ने फाइनल एग्जिट वीजा के नियमों में किया बदलाव, प्रवासियों के लिए जानना जरूरी.

सऊदी अरब में नौकरी या फिर किसी अन्य काम से रहने वाले प्रवासियों के लिए एक बहुत जरूरी खबर सामने आई है। सऊदी अरब के पासपोर्ट निदेशालय यानी Jawazat ने फाइनल एग्जिट वीजा को लेकर नए और साफ नियमों की जानकारी दी है। 30 अगस्त 2026 को अधिकारिक तौर पर यह बताया गया कि अब देश छोड़ने से पहले कुछ शर्तों को पूरा करना बेहद जरूरी कर दिया गया है। अगर आप या आपके जान पहचान का कोई भी भारतीय नागरिक सऊदी अरब में काम कर रहा है और वापस वतन लौटने का प्लान बना रहा है, तो इन नियमों को समय रहते जरूर जान लेना चाहिए ताकि एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

इqama और पासपोर्ट की वैधता

अधिकारियों के मुताबिक, किसी भी कर्मचारी का Iqama यानी रेजिडेंसी परमिट सिर्फ एक्टिव होना काफी नहीं है। इकामा की वैधता उतनी होनी चाहिए जितने दिनों के लिए फाइनल एग्जिट वीजा की मांग की जा रही है। अगर इकामा की तारीख नजदीक आ रही है, तो वीजा अप्लाई करने से पहले उसे रिन्यू करवाना जरूरी होगा। सफर करने से पहले सभी कामगारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्पॉन्सर या कंपनी के साथ मिलकर Absher या Muqeem ऐप के जरिए अपने कागजात की जांच जरूर कर लें। इसके अलावा, पासपोर्ट की वैलिडिटी भी एक मुख्य शर्त है। Absher Individuals गाइड के अनुसार पासपोर्ट कम से कम 60 दिन वैध होना चाहिए, जबकि Absher Business गाइड में कम से कम 90 दिन की वैलिडिटी अनिवार्य बताई गई है। इसलिए बेहतर यही है कि सभी लोग अपने पास कम से कम 90 दिनों की वैधता वाला पासपोर्ट रखें ताकि प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके।

ट्रैफिक जुर्माना और बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन

सऊदी अरब से बाहर जाने का मन बना रहे लोगों को यह भी ध्यान रखना होगा कि उनके नाम पर कोई भी ट्रैफिक जुर्माना बकाया नहीं होना चाहिए। वीजा जारी होने से पहले सभी ट्रैफिक चालान का भुगतान करना अनिवार्य है। इसके लिए कामगार अपने Absher अकाउंट में जाकर 'Traffic Violations' सेक्शन चेक कर सकते हैं कि गाड़ी या कैमरे से कोई जुर्माना तो नहीं जुड़ा है। इसके साथ ही, वीज़ा अप्रूव होने के समय कर्मचारी का सऊदी अरब की सीमा के अंदर ही मौजूद होना जरूरी है। अगर सिस्टम में किसी वर्कर का नाम 'runaway' या 'absconding' यानी भागा हुआ दर्ज है, या फिर कोई मृत घोषित है या वीजा नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो आवेदन सीधे रद्द कर दिया जाएगा। फिंगरप्रिंट यानी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन पूरा होना भी बेहद जरूरी है, वरना वीजा मिलने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा, किसी भी वाहन का रजिस्ट्रेशन कर्मचारी के नाम पर नहीं होना चाहिए, देश छोड़ने से पहले गाड़ी को बेचना या उसका मालिकाना हक ट्रांसफर करना जरूरी है। एक बार फाइनल एग्जिट वीजा जारी होने के बाद वह केवल दो महीने यानी 60 दिनों तक ही वैध रहता है, और तय समय के भीतर देश न छोड़ने पर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जिन लोगों के साथ परिवार या डिपेंडेंट्स हैं, उन्हें मुख्य वीजा धारक के साथ ही अपने जाने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट विवाद या रुके हुए वेतन के मामले में, कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे सीधे एयरपोर्ट से जाने की बजाय अपने कानूनी रोजगार की स्थिति को सही करवाएं। वीजा की स्थिति की पुष्टि के लिए कंपनी से ऑफिशियल कन्फर्मेशन या स्क्रीनशॉट जरूर ले लें।

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